कानून: शाहजहां की अग्रिम जमानत याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई टली

शाहजहां की अग्रिम जमानत याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई टली
5 जनवरी को ईडी और सीएपीएफ अधिकारियों पर हमला करने के मामले में मुख्य आरोपी टीएमसी नेता शेख शाहजहां की अग्रिम जमानत पर सुनवाई अगले सोमवार तक के लिए टल गई है।

कोलकाता, 11 मार्च (आईएएनएस)। 5 जनवरी को ईडी और सीएपीएफ अधिकारियों पर हमला करने के मामले में मुख्य आरोपी टीएमसी नेता शेख शाहजहां की अग्रिम जमानत पर सुनवाई अगले सोमवार तक के लिए टल गई है।

मामला न्यायमूर्ति देबांगशु बसाक और न्यायमूर्ति शब्बर रशीदी की खंडपीठ के सामने सुनवाई के लिए आया। शाहजहां के वकील ने मामले में पूरक हलफनामा दाखिल करने के लिए कुछ और समय मांगा।

आरोपी के वकील का तर्क था कि चूंकि उनके मुवक्किल को कलकत्ता उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका के मामले की सुनवाई से पहले गिरफ्तार किया गया था, इसलिए वह कुछ नए तर्कों को शामिल कर एक पूरक हलफनामा दाखिल करना चाहते हैं।

खंडपीठ ने याचिका को स्वीकार कर लिया। अब इस मामले पर आगामी मंगलवार को सुनवाई होगी। तब तक शाहजंहा के वकील को पूरक शपथ पत्र दाखिल करनी होगी।

55 दिनों तक फरार रहने के बाद बशीरहाट पुलिस ने शेख शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उसे सीआईडी के हाथों सौंप दिया गया था। इसके बाद पश्चिम बंगाल राज्य पुलिस ने जांच का जिम्मा अपने हाथ में ले लिया। फिलहाल, पश्चिम बंगाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

इसके बाद दोबारा गत 6 मार्च को शाहजहां को सीबीआई की हिरासत में भेज दिया। रविवार को उत्तर 24 परगना जिले की एक जिला अदालत ने उनकी सीबीआई हिरासत चार दिनों के लिए बढ़ा दी।

बता दें कि फरार रहने के दौरान शाहजहां ने कलकत्ता के स्पेशल कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। इसके साथ ही उसने नॉर्थ 24 परगना कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था, लेकिन दोनों अदालतों द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद शाहजहां ने कोलकाता हाईकोर्ट का रूख किया।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   11 March 2024 6:50 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story