ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से धोखाधड़ी के मामले में पूर्व सहायक को 4 साल की सजा

ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से धोखाधड़ी के मामले में पूर्व सहायक को 4 साल की सजा
ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ धोखाधड़ी करने के मामले में गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने गुरुवार को कंपनी के पूर्व सहायक दविंदर सिंह अधिकारी को दोषी ठहराते हुए चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने इसके साथ ही आरोपी पर 35 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

गाजियाबाद, 12 मार्च (आईएएनएस)। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ धोखाधड़ी करने के मामले में गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने गुरुवार को कंपनी के पूर्व सहायक दविंदर सिंह अधिकारी को दोषी ठहराते हुए चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने इसके साथ ही आरोपी पर 35 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

सीबीआई के अनुसार, इस मामले की प्राथमिकी 29 जून 2018 को दर्ज की गई थी। जांच में सामने आया कि वर्ष 2014 से 2016 के बीच दविंदर सिंह अधिकारी, जो उस समय ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मेरठ कार्यालय में सहायक के पद पर तैनात थे, ने अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची। इस साजिश के तहत उन्होंने कंपनी को धोखा देकर करीब 36,11,059 रुपए की हेराफेरी की।

सीबीआई की ओर से जारी किए गए प्रेस नोट में यह बताया गया कि आरोपी ने धोखाधड़ी से प्राप्त राशि को अपने और अपने एक मित्र के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया था। इस कृत्य से कंपनी को लगभग 36.11 लाख रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ। हालांकि, सीबीआई द्वारा मामला दर्ज किए जाने के बाद आरोपी ने गबन की गई पूरी राशि, 36,11,059 रुपए, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, डिविजनल ऑफिस मेरठ के खाते में जमा करा दी थी।

प्रेस नोट में आगे कहा गया कि मामले की विस्तृत जांच के बाद सीबीआई ने 31 मई 2021 को आरोपपत्र दाखिल किया था। इसके बाद ट्रायल कोर्ट ने 6 जनवरी 2023 को आरोपी दविंदर सिंह अधिकारी के खिलाफ आरोप तय किए थे।

सुनवाई के दौरान आरोपी ने गाजियाबाद की सक्षम अदालत में प्ली गिल्टी (दोष स्वीकार करने) के लिए आवेदन दायर किया और अदालत के समक्ष अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अदालत ने आरोपी की इस अर्जी को स्वीकार करते हुए उसे दोषी करार दिया और 12 मार्च 2026 को चार वर्ष के कारावास तथा 35 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।

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Created On :   12 March 2026 9:58 PM IST

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