पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए राऊज एवेन्यू कोर्ट में विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित, स्पेशल जज ने संभाला कार्यभार
नई दिल्ली, 25 जुलाई (आईएएनएस)। नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई अब और तेज होगी। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में इस उद्देश्य से गठित स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कामकाज शुरू कर दिया है। कोर्ट नंबर 408 में स्थापित इस विशेष अदालत की विशेष न्यायाधीश अनु ग्रोवर बालिगा ने शनिवार को अपना कार्यभार संभाल लिया।
दिल्ली हाईकोर्ट ने पेपर लीक और सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल से जुड़े आपराधिक मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए इस विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। इस अदालत का उद्देश्य ऐसे मामलों का जल्द निपटारा करना और दोषियों के खिलाफ न्यायिक प्रक्रिया को गति देना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए देशभर में फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का फैसला किया था। उन्होंने कहा था कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ त्वरित सुनवाई सुनिश्चित की जाएगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। इसी घोषणा के बाद न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने के लिए लगातार कई कदम उठाए जा रहे हैं।
इस बीच, केंद्र सरकार भी पेपर लीक पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए कानून को और अधिक सख्त बनाने की तैयारी में है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'द पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024' में संशोधन से जुड़े मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी। इस कानून का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाना है।
पेपर लीक के संगठित मामलों से जुड़े इस बिल में 10 साल तक की जेल और अधिकतम 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रस्ताव है। यह मौजूदा कानून की तुलना में काफी ज्यादा है। वर्तमान कानून के तहत व्यक्तिगत अपराधियों के लिए तीन से पांच वर्ष तक की सजा, जबकि पेपर लीक और नकल से जुड़े संगठित अपराधों के मामलों में पांच से 10 वर्ष तक के कारावास तथा न्यूनतम एक करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।
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Created On :   25 July 2026 11:59 AM IST












