पार्टी के कार्यालय में जबरदस्ती घुसकर बिलबोर्ड तोड़ना गैरकानूनीः सौगत रॉय

पार्टी के कार्यालय में जबरदस्ती घुसकर बिलबोर्ड तोड़ना गैरकानूनीः सौगत रॉय
तृणमूल कांग्रेस पार्टी से सांसद सौगत राय ने नेपाल में बाढ़, तृणमूल बिलबोर्ड विवाद और पार्टी के स्थापना दिवस पर प्रतिक्रिया दी।

कोलकाता, 28 अगस्त (आईएएनएस)। तृणमूल कांग्रेस पार्टी से सांसद सौगत राय ने नेपाल में बाढ़, तृणमूल बिलबोर्ड विवाद और पार्टी के स्थापना दिवस पर प्रतिक्रिया दी।

नेपाल बाढ़ को लेकर सौगत राय ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बहुत दुखद घटना हुई है। बाढ़ की चपेट में आने से कितनी मौतें हुईं, यह अभी तक नहीं पता चल सका है। भारत के बहुत से नागरिक वहां फंसे हुए हैं, जिनकी कोई सूचना नहीं मिल पा रही है। बंगाल के 300 से अधिक लोग लापता हैं। मैं चाहता हूं कि भारत सरकार जितना हो सके, उतना मदद पहुंचाए और एनजीओ को भी नेपाल में काम करने की अनुमति मिले।

तृणमूल बिलबोर्ड विवाद में गिरफ्तारी और अभिषेक बनर्जी सहित अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर सांसद ने कहा, "इस मामले को लेकर हमने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, वहां अपना पक्ष रखेंगे। एक राजनीतिक पार्टी के कार्यालय में जबरदस्ती घुसकर बिलबोर्ड तोड़ना गैरकानूनी है। तृणमूल कांग्रेस के छात्र संगठन के समावेश से एक दिन पहले इस तरह की तोड़फोड़ करना पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। हमारे लोगों ने विरोध किया था, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया।"

भाजपा कार्यकर्ता राम माधव ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) में जेन-जी के वोटर्स सबसे अधिक है। इस बयान पर सौगत राय ने कहा, "ये बात गलत है, क्योंकि केंद्र सरकार और भाजपा के खिलाफ पूरे देश में जेन-जी ने विरोध-प्रदर्शन किया है।"

इसके पहले कोलकाता में आग की घटना पर सौगत रॉय ने कहा था, "यह बहुत दुखद और दर्दनाक घटना थी, जिसमें होटल में ठहरे नौ लोगों की जान चली गई। यह फायर डिपार्टमेंट की लापरवाही की ओर इशारा करता है। सरकार को इस मामले की जांच करनी चाहिए।"

झारखंड हाईकोर्ट की ओर से राज्य सरकार के 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षाओं और नियुक्तियों को रद्द करने के आदेश पर रोक लगाने के मामले में सौगत रॉय ने कहा था, "मेरा मानना ​​है कि हाई कोर्ट को अपना फैसला सुनाने का अधिकार है और राज्य सरकार को हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन करना होगा। यह अच्छी बात है कि हाईकोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया है।"

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Created On :   28 Aug 2026 2:31 PM IST

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