SC कॉलेजियम ने झारखंड HC न्यायाधीश के रूप में न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति की सिफारिश की

SC कॉलेजियम ने झारखंड HC न्यायाधीश के रूप में न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति की सिफारिश की
नई दिल्ली, 18 जनवरी (आईएएनएस)। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुरुवार को न्यायिक अधिकारी अरुण कुमार राय को झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की।

नई दिल्ली, 18 जनवरी (आईएएनएस)। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुरुवार को न्यायिक अधिकारी अरुण कुमार राय को झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की।

झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से 13 सितंबर, 2023 को राय के नाम की सिफारिश की थी।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कहा कि उसने शीर्ष अदालत के एक न्यायाधीश से परामर्श किया है, जो प्रक्रिया ज्ञापन के संदर्भ में झारखंड उच्च न्यायालय के मामलों से परिचित हैं।

कॉलेजियम ने कहा कि इसने रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्रियों की जांच की है, जिसमें परामर्शदाता-न्यायाधीश की राय भी शामिल है और फाइइल में संलग्‍न न्याय विभाग की टिप्पणियों का भी अध्ययन किया है।

शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किए गए बयान में कहा गया है, "फाइल में न्याय विभाग द्वारा दिए गए इनपुट से संकेत मिलता है कि उनकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक छवि अच्छी है और उनकी ईमानदारी के खिलाफ कुछ भी प्रतिकूल सामने नहीं आया है।"

एससी कॉलेजियम ने कहा कि राय 5 मई, 2012 को न्यायिक सेवा में शामिल हुए और इससे पहले उन्होंने 15 साल से अधिक समय तक दिल्ली में ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ उच्च न्यायालय में आपराधिक और नागरिक पक्ष पर प्रैक्टिस की है।

इसमें कहा गया है कि झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित निर्णय मूल्यांकन समिति ने राय द्वारा लिखे गए निर्णयों की गुणवत्ता को 'अच्छा' दर्जा दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने पूरे एसीआर करियर में लगातार "बहुत अच्छे" अधिकारी के रूप में दर्जा दिया गया है।

इसके अलावा, एससी कॉलेजियम ने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री और राज्यपाल इस सिफारिश से सहमत हैं।"

--आईएएनएस

एसजीके/

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   19 Jan 2024 9:57 AM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story