राष्ट्रीय: संदेशखाली मामला शेख शाहजहाँ को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया

संदेशखाली मामला शेख शाहजहाँ को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया
पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में ईडी और सीएपीएफ कर्मियों पर 5 जनवरी को हुए हमले के आरोपी मास्टरमाइंड शेख शाहजहां को गुरुवार को एक जिला अदालत ने 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

कोलकाता, 29 फरवरी (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में ईडी और सीएपीएफ कर्मियों पर 5 जनवरी को हुए हमले के आरोपी मास्टरमाइंड शेख शाहजहां को गुरुवार को एक जिला अदालत ने 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

उसे बुधवार देर रात मिनाखान थाना अंतर्गत बामनपुकुर इलाके से गिरफ्तार किया गया और हमले के ठीक 55 दिन बाद गुरुवार सुबह उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट सब-डिविजनल कोर्ट में पेश किया गया।

शेख शाहजहां भावशून्य चेहरे और ठंडी नज़रों के साथ अदालत में उपस्थित हुआ। उसने दूधिया-सफेद पठानी सूट, हल्के भूरे रंग की आधी आस्तीन वाली जैकेट और महंगे सफेद स्नीकर्स पहने हुए थे।

हालांकि, उसने वहां इंतजार कर रहे मीडियाकर्मियों के सवालों पर एक भी शब्द नहीं बोला।

इस बीच, शेख शाहजहां की गिरफ्तारी के बाद से संदेशखाली-I और संदेशखाली-II के दो ब्लॉकों के तहत पूरे क्षेत्र को गुरुवार सुबह से ही सुरक्षा घेरे में ले लिया गया था। राज्य पुलिस के त्वरित कार्रवाई बल और लड़ाकू बल के कर्मियों के साथ एक विशाल पुलिस दल वहां तैनात किया गया है।

पुलिस के जवान लगातार गश्त करते रहे और स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने का अनुरोध करते दिखे।

अदालत में लाए जाने से पहले, पूरे अदालत परिसर को भारी सुरक्षा घेरे में रखा गया था और वहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। बैरिकेड्स लगाकर अदालत परिसर के सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं को अवरुद्ध कर दिया गया था।

शाहजहाँ को अदालत में पेश किये जाने के बाद मात्र 10 मिनट तक सुनवाई हुई। पुलिस ने 14 दिन की हिरासत की मांग की, हालाँकि न्यायाधीश ने 10 दिन की पुलिस हिरासत दे दी।

पता चला है कि अन्य मामलों के अलावा शाहजहां का नाम ईडी और सीएपीएफ कर्मियों पर हमले के मामले में भी लिया गया है। आम तौर पर, बशीरहाट उप-विभागीय अदालत में आपराधिक मामलों की सुनवाई दोपहर दो बजे से की जाती है। लेकिन मामले की गंभीरता और कानून-व्यवस्था की स्थिति पर इसके संभावित असर को देखते हुए मामले को एक "विशेष मामला" माना गया और गुरुवार सुबह इसकी सुनवाई की गई।

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Created On :   29 Feb 2024 10:42 AM GMT

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