अंतरराष्ट्रीय: दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ने कार्यस्थल पर होने वाली मौतों को कम करने के लिए दिया महत्वपूर्ण आदेश

सियोल, 10 अगस्त (आईएएनएस)। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्युंग ने कार्यस्थल पर होने वाली मौतों को कम करने और श्रमिकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। अब से, सभी औद्योगिक दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की रिपोर्ट सीधे राष्ट्रपति को जल्द से जल्द देनी होगी।
राष्ट्रपति की प्रवक्ता कांग यू-जंग ने संवाददाताओं को बताया कि ली ने यह आदेश गर्मी की छुट्टियों से लौटने के बाद दिया।
कांग ने कहा, "राष्ट्रपति ली ने आदेश दिया है कि कार्यस्थल पर होने वाली सभी मौतों की सूचना उन्हें जल्द से जल्द दी जाए।"
समाचार एजेंसी योनहाप की रिपोर्ट के अनुसार, मौजूदा सूचना-साझाकरण प्रणाली लागू रहेगी, लेकिन राष्ट्रपति ली ने एक तेज रिपोर्टिंग व्यवस्था बनाने की बात कही है।
राष्ट्रपति की प्रवक्ता ने कहा कि ली ने श्रम मंत्रालय को मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में औद्योगिक दुर्घटना रोकथाम ढांचे, अनुवर्ती उपायों और अब तक की गई कार्रवाइयों को प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।
उन्होंने कहा, "ये उपाय कार्यस्थल पर होने वाली मौतों को कम करने के राष्ट्रपति के दृढ़ संकल्प को दर्शाते हैं।"
ली ने अपने कार्यकाल के पहले दो महीनों के दौरान बार-बार होने वाली घातक औद्योगिक दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कड़े सुरक्षा उपायों और उल्लंघनकर्ताओं के लिए कड़ी सजा का आह्वान किया है।
उन्होंने कहा कि 29 जुलाई को कैबिनेट बैठक के दौरान राष्ट्रपति ने 'पीओएससीओ ईएडंसी' कार्यस्थलों पर लगातार हो रही घातक दुर्घटनाओं की आलोचना करते हुए इसे जानबूझकर लापरवाही से हुई हत्या के समान बताया।
राष्ट्रपति के निवारक उपायों के आदेशों के बावजूद, 4 अगस्त को 'पीओएससीओ ईएडंसी' के एक निर्माण स्थल पर एक और औद्योगिक दुर्घटना घटी। सियोल से 20 किलोमीटर दक्षिण में ग्वांगम्योंग में एक एक्सप्रेसवे निर्माण स्थल पर एक 30 वर्षीय म्यांमार नागरिक बिजली का झटका लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया और बेहोश हो गया।
शुक्रवार को सियोल से 26 किलोमीटर उत्तर में उइजोंगबू में एक नए अपार्टमेंट परिसर के निर्माण स्थल पर सुरक्षा जाल हटाते समय 50 वर्षीय एक व्यक्ति की गिरकर मौत हो गई थी।
ली ने अधिकारियों को कार्यस्थल पर होने वाली मौतों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कड़े दंडात्मक उपायों की समीक्षा करने का आदेश दिया। संभावित कार्रवाइयों में कंपनी का निर्माण लाइसेंस रद्द करना, उसे सार्वजनिक निविदाओं से प्रतिबंधित करना और दंडात्मक हर्जाना लगाना शामिल है।
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Created On :   10 Aug 2025 11:02 AM IST