श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे की पत्नी शिरंती गिरफ्तार, भ्रष्टाचार जांच से जुड़ा मामला

श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे की पत्नी शिरंती गिरफ्तार, भ्रष्टाचार जांच से जुड़ा मामला
श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे की पत्नी और पूर्व प्रथम महिला शिरंती राजपक्षे (73 साल) को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर रिश्वतखोरी के आरोप हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रिश्वत और भ्रष्टाचार की जांच करने वाले आयोग (सीआईएबीओसी) के अधिकारियों ने बुधवार को उनके घर पर पूछताछ के बाद यह कार्रवाई की।

कोलंबो, 7 अक्टूबर (आईएएनएस)। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे की पत्नी और पूर्व प्रथम महिला शिरंती राजपक्षे (73 साल) को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर रिश्वतखोरी के आरोप हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रिश्वत और भ्रष्टाचार की जांच करने वाले आयोग (सीआईएबीओसी) के अधिकारियों ने बुधवार को उनके घर पर पूछताछ के बाद यह कार्रवाई की।

श्रीलंकाई दैनिक डेली मिरर के अनुसार, शिरंती राजपक्षे से बुधवार सुबह उनके कोलंबो स्थित आवास पर आयोग के अधिकारियों ने पूछताछ की थी। उनके खिलाफ एक मामले में जांच चल रही है और यह कार्रवाई उसी से जुड़ी बताई जा रही है।

उनके खिलाफ चल रही जांच का संबंध ‘सिरिलिया सविया’ संगठन के वित्तीय लेन-देन से जुड़ा बताया गया है। शिरंती इस संगठन से जुड़ी रही हैं। इससे पहले सितंबर में पुलिस की वित्तीय अपराध जांच इकाई (एफसीआईडी) ने उन्हें इस मामले में बयान दर्ज कराने के लिए समन जारी किया था।

शिरंती सितंबर में शारीरिक दिक्कतों की वजह से चिकित्सा उपचार के लिए सिंगापुर गई थीं और 5 अक्टूबर को श्रीलंका लौटीं। उनके लौटने के बाद अदालत में उनकी ओर से गिरफ्तारी से पहले जमानत की अर्जी भी दाखिल की गई थी। मालिगाकांडा मजिस्ट्रेट अदालत ने मंगलवार को एफसीआईडी के अधिकारी को 12 अक्टूबर को अदालत में उपस्थित होकर इस अर्जी पर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था।

स्थानीय मीडिया के अनुसार, शिरंती को 13 अक्टूबर को एफसीआईडी के समक्ष पेश होकर बयान देना था। इसी बीच बुधवार को भ्रष्टाचार निरोधक अधिकारियों ने उनके आवास पर पूछताछ की और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

श्रीलंका में राजपक्षे परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामलों की जांच पिछले कुछ समय से जारी है। हालांकि, किसी जांच या आरोप का होना अपने आप में दोष सिद्ध होने का प्रमाण नहीं है और शिरंती राजपक्षे के खिलाफ इन मामलों में अदालत से दोषसिद्धि की सूचना नहीं है।

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Created On :   7 Oct 2026 1:28 PM IST

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