राष्ट्रीय: केरल हाईकोर्ट ने राज्य के पूर्व वित्तमंत्री इसाक से कहा, यह महज एक समन है

केरल हाईकोर्ट ने राज्य के पूर्व वित्तमंत्री इसाक से कहा, यह महज एक समन है
अनुभवी माकपा नेता और केरल के पूर्व वित्तमंत्री थॉमस इसाक को गुरुवार को केरल उच्च न्यायालय से झटका लगा, जब ईडी के ताजा समन के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, "यह महज एक समन है।"

कोच्चि, 1 फरवरी (आईएएनएस)। अनुभवी माकपा नेता और केरल के पूर्व वित्तमंत्री थॉमस इसाक को गुरुवार को केरल उच्च न्यायालय से झटका लगा, जब ईडी के ताजा समन के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, "यह महज एक समन है।"

इसाक ने मसाला बांड मामले के संबंध में केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (KIIFB) के वित्तीय लेनदेन के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी किए गए नए समन को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी।

इसाक के वकील ने कहा कि अदालत के आदेश के अनुसार ईडी ने पहला समन वापस ले लिया था और अब दूसरा समन जारी किया गया है।

अदालत ने याचिका पर गौर करने के बाद सभी पक्षों को नोटिस देने को कहा और मामले की अगली सुनवाई 9 फरवरी को तय की।

संयोग से, इसाक को अब तक ईडी के सामने पेश होने के लिए चार नोटिस दिए जा चुके हैं, लेकिन वह कभी पेश नहीं हुआ। यह चौथे नोटिस पर उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

हालांकि, ईडी कोई कसर नहीं छोड़ रहा है और सबूतों पर भरोसा कर रहा है कि पिछली एलडीएफ सरकार में मंत्री के रूप में इसहाक के कार्यकाल के दौरान केआईआईएफबी के वित्तीय लेनदेन में उल्लंघन हुआ था, खासकर 'मसाला बांड' के मुद्दे में।

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Created On :   1 Feb 2024 11:15 PM IST

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