राजनीति: तमिलनाडु बीजेपी ने की राज्य परिवहन कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ जारी करने की मांग

तमिलनाडु बीजेपी ने की राज्य परिवहन कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ जारी करने की मांग
तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने शुक्रवार को राज्य सरकार से तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम (टीएनएसटीसी) के कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ और महंगाई भत्ते का बकाया तुरंत जारी करने का आग्रह किया।

चेन्नई, 9 अगस्त (आईएएनएस)। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने शुक्रवार को राज्य सरकार से तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम (टीएनएसटीसी) के कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ और महंगाई भत्ते का बकाया तुरंत जारी करने का आग्रह किया।

राज्य सरकार ने आठ साल से अधिक समय से राज्य परिवहन पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते का बकाया जारी नहीं किया है। इससे राज्य परिवहन निगम से सेवानिवृत्त हुए लगभग 93,000 कर्मचारी प्रभावित हुए हैं।

अन्नामलाई ने कहा कि तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन लाभ और महंगाई भत्ते का बकाया देने के बजाय राज्य सरकार कार रेस आयोजित करने के लिए पैसा खर्च कर रही है।

उन्होंने कहा, "“राज्य सरकार ने टीएनएसटीसी पेंशनभोगियों के लिए आठ साल से अधिक समय से महंगाई भत्ता बकाया जारी नहीं किया था, जिससे लगभग 93,000 पेंशनभोगी प्रभावित हुए थे। जिन लोगों ने टीएनएसटीसी में सेवा की और पिछले 18 महीनों में सेवानिवृत्त हुए, उन्हें सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान नहीं किया गया है।"

भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि पेंशनभोगियों ने राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए कई बार विरोध प्रदर्शन किया है।

अन्नामलाई ने कहा कि राज्य सरकार परिवहन निगम कर्मचारियों को नियमित रूप से बहाने और झूठे वादे दे रही है और उनकी मांगों को पूरा करने में विफल रही है।

23 जुलाई को, तमिलनाडु सरकार ने राज्य भर के और अधिक क्षेत्रों में मिनी बस सेवाओं का विस्तार करने का प्रस्ताव रखा।

हालांकि, मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन और तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम के छह अन्य निगमों के साथ-साथ परिवहन निगमों के कर्मचारी महासंघ ने गृह (परिवहन) विभाग द्वारा चेन्नई में आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में योजना का विरोध किया।

विभाग ने चेन्नई, कोयम्बटूर और अन्य शहरी क्षेत्रों सहित राज्य भर में अधिक स्थानों तक बस कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए एक नई व्यापक मिनी बस योजना 2024 के लिए एक मसौदा अधिसूचना जारी की।

योजना के तहत, ऑपरेटरों को 25 किमी की दूरी तक, गैर-सेवा वाले मार्गों पर 17 किमी और सरकारी या निजी बसों द्वारा संचालित मार्गों पर 8 किमी तक बसें चलाने की अनुमति दी जाएगी। वर्तमान में, मिनी बस के लिए अनुमत अधिकतम दूरी 20 किमी है, सेवा मार्गों पर 4 किमी की अनुमति है।

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Created On :   9 Aug 2024 11:24 PM IST

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