अंतरराष्ट्रीय: ट्रम्प को मानहानि मामले में लेखिका ई. जीन कैरोल को 83.3 मिलियन डॉलर का भुगतान का आदेश

ट्रम्प को मानहानि मामले में लेखिका ई. जीन कैरोल को 83.3 मिलियन डॉलर का भुगतान का आदेश
मैनहट्टन संघीय जूरी ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेखिका ई. जीन कैरोल को 2019 में उनके खिलाफ दिए गए अपमानजनक बयानों के लिए 83.3 मिलियन डॉलर का भुगतान करनेे का आदेश दिया है।

न्यूयॉर्क, 27 जनवरी (आईएएनएस)। मैनहट्टन संघीय जूरी ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेखिका ई. जीन कैरोल को 2019 में उनके खिलाफ दिए गए अपमानजनक बयानों के लिए 83.3 मिलियन डॉलर का भुगतान करनेे का आदेश दिया है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार दो महिलाओं और सात पुरुषों की जूरी ने शुक्रवार को ट्रम्प को आदेश दिया कि वह कैरोल को उनकी प्रतिष्ठा बहाल करने के लिए 11 मिलियन डॉलर, अन्य क्षतिपूर्ति के लिए 7.3 मिलियन डॉलर और दंडात्मक क्षति के रूप में 65 मिलियन डॉलर का भुगतान करें।

ट्रम्प फैसले से कुछ मिनट पहले अदालत से चले गए और जब जूरी वापस आई तो वह कमरे में नहीं थे।

ट्रुथ सोशल पोस्ट पर, ट्रम्प ने फैसले को " हास्यास्पद" बताया और कहा कि वह फैसले के खिलाफ अपील करेंगे।

शुक्रवार के फैसले से यह दूसरी बार हुआ जब कैरोल ने मुकदमे में ट्रम्प से हर्जाना जीता।

पिछले मई में, एक अलग मैनहट्टन संघीय जूरी ने कैरोल को 5 मिलियन डॉलर का हर्जाना दिया। उन्होंने पाया कि ट्रम्प ने कैरोल का यौन शोषण किया और फिर 2022 में सार्वजनिक बयानों के लिए उन्हें अपमानित किया और आरोपों से इनकार किया।

पूर्व पत्रिका स्तंभकार कैरोल ने आरोप लगाया कि 1990 के दशक के मध्य में ट्रम्प ने एक डिपाॅर्टमेंटल स्टोर में उनके साथ रेप किया और बाद में उन्हें बदनाम किया।

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Created On :   27 Jan 2024 3:51 PM IST

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