बिहार विधानसभा चुनाव 2025: चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बढ़ सकती है मुश्किलें, आरजेडी सांसद डॉ. सुरेंद्र प्रसाद यादव के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है, उनकी पार्टी के सांसद डॉ. सुरेंद्र प्रसाद यादव अवैध हथियार रखने के जुर्म में सात साल के लिए जेल जा सकते है। तेजस्वी यादव के सांसद डॉ यादव के खिलाफ शेरघाटी थाना में संख्या 423/25 भादवि की धारा 25(1-ब) और आर्म्स एक्ट के तहत एसएसपी के आदेश पर नामजद एफआईआई दर्ज हुई है।
एफआईआर में सुरेंद्र प्रसाद यादव, पिता भुनेश्वर यादव, पता चिरैयाटांड़, थाना रामपुर के रूप में दर्ज है, इससे पदनाम नहीं लिखा है। प्रशासनिक अधिकारियों का आरोप है कि आरजेडी सांसद ने तीन लाइसेंस पर अवैध ढंग से कुल पांच हथियार रखे है। जबकि उनके पास तीनों लाइसेंसों पर चार हथियार हैं। इसके अलावा सांसद डॉ यादव ने एड्रेस बदलकर गया जिले के सिविल लाइंस थाना और शेरघाटी थाना क्षेत्र से एक-एक लाइसेंस हासिल किया। प्रशासन की नजर में ये गैरकानूनी है।
गयाजी डीएम के निर्देश पर आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव के खिलाफ आर्म्स एक्ट के उल्लंघन मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। ये कार्रवाई डीएम के निर्देश पर डीएम शशांक शुभंकर के निर्देश पर आर्म्स मजिस्ट्रेट द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट पर हुई है।
मिली जानकारी अनुसार सांसद को इस संबंध में नोटिस भी जारी किया गया है, लेकिन समन का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। चुनाव से पहले इस मामले के सामने आने से आरजेडी की मुश्किलें बढ़ सकती है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यदि आरोप सिद्ध होता है तो उन्हें 3 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है।
आयुध (संशोधित) अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के मुताबिकअब किसी भी व्यक्ति को केवल दो वेपन्स रखने का अधिकार है। इससे पहले एक व्यक्ति तीन हथियार रख सकता था, जिसमें एक राइफल, एक बंदूक और एक रिवाल्वर शामिल थे।
Created On :   7 Oct 2025 6:19 PM IST