मध्य प्रदेश: सीनियर सिटिजन को आरटीआई में जानकारी न देना आयुक्त चंद्रमौली शुक्ला पड़ा महंगा

सीनियर सिटिजन को आरटीआई में जानकारी न देना आयुक्त चंद्रमौली शुक्ला पड़ा महंगा
सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने किया अनुशासनिक कार्रवाई का आदेश जारी

डिजिटल डेस्क, भोपाल। लगातार एक साल से ऊपर मप्र सूचना आयोग के आदेशों के बावजूद जानकारी को जानबूझकर छुपाते हुए ग्वालियर के एक सीनियर सिटिजन को परेशान करना मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल के आयुक्त चंद्रमौली शुक्ला को महंगा पड़ गया। राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने चंद्रमौली शुक्ला के कानून को ताक पर रखने वाली कार्यशैली की निंदा करते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। साथ ही सिंह ने पांच दिन में ही आरटीआई में आवेदक को फिर से जानकारी देने के आदेश और जानकारी अगर कार्यालय से ग़ायब है तो उसका प्रतिवेदन एफिडेविट पर देने के निर्देश जारी किए हैं। सिंह ने प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन को विभाग से ₹ 5000 की क्षतिपूर्ति राशि जयकुमार जैन देने के आदेश भी जारी किए है।

दरअसल ग्वालियर के सीनियर सीटीजन जयकुमार जैन ने एक आरटीआई में महाराजबाड़ा से हटाये गये व्यक्ति को किराये पर आवंटित दुकानों के रजिस्टर्ड विकय पत्र संपादित किये जाने संबंधी जानकारी चाही थी। जैन के आरटीआई दायर होते ही मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कानूनी कैस होने के चलते जानकारी नहीं देने के लिए विभाग लिखा। ग्वालियर के अधिकारियों ने बाद मे कह दिया कि जानकारी उनके कार्यालय में रिकॉर्ड पर ही नहीं है और भोपाल हाउसिंग बोर्ड कार्यालय मे ही काग़ज़ मिलेंगे।

गौरतलब है कि 3 साल बीत जाने के बाद भी जयकुमार जैन को जानकारी प्राप्त नहीं जयकुमार जैन ने जानकारी लेने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया। आयोग ने सुनवाई मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल के आयुक्त चंद्रमोली शुक्ला को अधिकारी के माध्यम से आरटीआई में आवेदक को जानकारी देने निर्देश देने के साथ साथ जानकारी उपलब्ध कराने के लिए की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन भी पेश करने के लिए कहा गया। लेकिन चंद्रमौली शुक्ला ने कोई जानकारी नहीं उपलब्ध करायी। चन्द्रमौली शुक्ला द्वारा सिविल सेवा नियम का उल्लंघन पर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु आदेश जारी किए गए है।

इनका कहना है

लगातार एक साल से ऊपर मप्र सूचना आयोग के आदेशों के बावजूद जानकारी को जानबूझकर छुपाते रहे। आयोग इस प्रकरण 2022 से लगातार सुनवाई कर रहा था। बावजूद इसके भोपाल कार्यालय ना तो कोई जानकारी दे रहा था नाहीं ग्वालियर के अधिकारी के पत्र का कोई जवाब दिया। - राहुल सिंह, राज्य सूचना आयुक्त मप्र

Created On :   10 Feb 2024 9:02 PM GMT

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