नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को २० वर्ष का कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड

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पन्ना नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को २० वर्ष का कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड

डिजिटल डेस्क पन्ना। लोक अभियोजन कार्यालय पन्ना के मीडिया प्रभारी व सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ऋषिकांत द्विवेदी ने अभियोजन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक २३ नवम्बर २०१९ को पीडिता के पिता ने थाना अमानगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अपने रिश्तेदारी में तेरहवीं कार्यक्रम से दिनांक २१ नवम्बर २०१९ को लौटकर अपने घर वापिस आया तो देखा कि उसकी लडकी घर पर नहीं थी तब उसने आसपास एवं रिश्तेदारियों में पता किया जो उसके चचेरे भाई की लडकी ने बताया कि ०१ बजे करीब पीडिता शौंच क्रिया के लिए गई थी तब से घर नहीं आई। पीडिता के पिता ने कहा कि उसने आसपास तथा सब जगह पता किया लेकिन पीडिता का कोई पता नहीं चला। उसने शंका जाहिर की उसकी बच्ची को वीरन चौधरी बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है। पीडिता के पिता की मौखिक रिपोर्ट पर थाना अमानगंज में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। प्रकरण की विवेचना प्रारंभ की गई तथा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय श्री इन्द्रजीत रघुवंशी विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट के न्यायालय में प्रकरण का विचारण हुआ। शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी संदीप कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक वरिष्ठ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी दिनेश खरे द्वारा की गई। अभियोजन द्वारा साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से लेखबद्ध कराकर न्यायालय के समक्ष आरोपी वीरेन्द्र चौधरी के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित किया तथा आरोपी के कृत्य को गंभीरतम श्रेणी का मानते हुये कठोर से कठोरतम दंड से दंडित किया जाने का अनुरोध किया। अभिलेख पर आई साक्ष्य और अभियोजन के तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतो से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी वीरेन्द्र चौधरी को क्रमश: धारा 363, 366 आईपीसी एवं ५ (जे)(पप)/६ पॉक्सो एक्ट के आरोप में क्रमश: 03 वर्ष, 05 वर्ष एवं 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रूपए, 500 रूपए व 1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 

Created On :   14 Feb 2023 12:59 PM IST

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