जिलाधीश की अदालत में हाजिर होंगे नगराध्यक्ष समेत 8 पार्षद

डिजिटल डेस्क, अहेरी (गड़चिरोली)। सार्वजनिक सड़क पर किए गए अनधिकृत अतिक्रमण को सुरक्षा देने के साथ-साथ संबंधित अतिक्रमण धारक को सहयोग करने के मामले में जिलाधिकारी संजय मीना ने अहेरी नगर पंचायत की नगराध्यक्ष समेत 8 पार्षदों के लिए आगामी 10 फरवरी को सुनवाई रखी है। भाजपा की गुटनेता व याचिकाकर्ता शालिनी पोहणेकर की शिकायत के बाद जिलाधिकारी मीना ने इस मामले में कड़े कदम उठाते हुए नगराध्यक्ष व पार्षदों का पक्ष जानने के लिए सुनवाई रखी है।"
जिलाधिकारी का यह नोटिस सोमवार, 23 जनवरी को जारी होते ही नगर पंचायत क्षेत्र में खलबली मच गयी है। इस संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार, अहेरी नगर पंचायत क्षेत्र के प्रभाग क्रमांक 10 में एक अतिक्रमण धारक को सुरक्षा प्रदान करने और उसे सहयोग करने वाला एक प्रस्ताव नपं की 3 अक्टूबर 2022 की आमसभा में बहुमत से पारित किया गया। इस प्रस्ताव के खिलाफ भाजपा पार्षदों की ओर से गुटनेता शालिनी पोहणेकर ने जिलाधिकारी संजय मीना की ओर याचिका दाखिल करते हुए प्रस्ताव पेश करने वाले उसे मतदान करने वाले नगराध्यक्ष समेत अन्य 8 पार्षदों को अपात्र करने की मांग की थी। गुटनेता पोहणेकर द्वारा यह याचिका जिलाधिकारी को पेश करते ही हाल ही में 5 जनवरी को संबंधित अतिक्रमणधारक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित अतिक्रमण भी हटा दिया। लेकिन किसी भी अवैध अतिक्रमण को सुरक्षा प्रदान करना नागरी पंचायत व औद्योगिक नागरी अधिनियम 1965 की धारा 44 अनुसार गैरकानूनी है। इसी कारण नगराध्यक्ष समेत 8 पार्षदों की सदस्यता तत्काल रद्द करने की मांग पोहणेकर द्वारा की गयी थी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी संजय मीना ने गत 10 व 17 जनवरी को याचिकाकर्ता पोहणेकर का पक्ष जानने के बाद अब नगराध्यक्ष व पार्षदों का पक्ष जानने के लिए आगामी 10 फरवरी को सुनवाई रखी है। इस सुनवाई में अनुपस्थित रहने पर याचिकाकर्ता की ओर से फैसला सुनाने की जानकारी भी जिलाधिकारी मीना ने अपनी नोटिस में कहा है।
Created On :   24 Jan 2023 6:11 PM IST