यूपी में उत्पीड़न की शिकायत मुंबई में दर्ज करना सही

Accusation of harassment in UP is correct in Mumbai
यूपी में उत्पीड़न की शिकायत मुंबई में दर्ज करना सही
यूपी में उत्पीड़न की शिकायत मुंबई में दर्ज करना सही

 डिजिटल डेस्क, मुंबई।  बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि ससुराल में उत्पीड़न का शिकार पीड़ित उस स्थान पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए के तहत शिकायत दर्ज करा सकती हैं जहां उसे मजबूरी में शरण लेनी पड़े। यह कहते हुए हाईकोर्ट ने उत्पीड़न के आरोपी पति व उसके रिश्तेदारों के खिलाफ मुंबई में दर्ज कराए गए 498ए के मामले को रद्द करने से इंकार कर दिया है। 

 आरोपियों ने याचिका में दावा किया था कि शिकायतकर्ता ने जिस उत्पीड़न का ज़िक्र किया है वह उत्तरप्रदेश के बदलापुर (जौनपुर) इलाके में हुआ है। इसलिए इस मामले को लेकर मुंबई के सांताक्रुज पुलिस स्टेशन में शिकायत नहीं दर्ज कराई जा सकती। याचिका में दावा किया गया था कि सांताक्रुज पुलिस स्टेशन के पास इस शिकायत की जांच करने का अधिकार नहीं है। यह मामला उनके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। क्योंकि यह घटना उत्तरप्रदेश में घटित हुई है। इसलिए शिकायत को रद्द कर दिया जाए। याचिका में दावा किया गया था कि यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। 

 न्यायमूर्ति साधना जाधव व न्यायमूर्ति एन जे जमादार की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के वकील की ओर से दी गई दलील पर असहमति व्यक्त करते हुए आरोपियों के खिलाफ धारा 498 ए के तहत दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने से इंकार कर दिया। खंडपीठ ने कहा कि उत्पीड़न का शिकार महिला को जिस जगह शरण लेनी पड़े, वहां वह अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है।

Created On :   19 Aug 2020 12:52 PM GMT

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