जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में 15 मई तक समस्त वैवाहिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सार्वजनिक आदि कार्यक्रमों का आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित किया!

जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में 15 मई तक समस्त वैवाहिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सार्वजनिक आदि कार्यक्रमों का आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित किया!
जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में 15 मई तक समस्त वैवाहिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सार्वजनिक आदि कार्यक्रमों का आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित किया!

डिजिटल डेस्क | मन्दसौर कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के संबंध में म.प्र. शासन गृह विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देश के पालन में कार्यालयीन आदेश क्रमांक 893-94/सा. लेख / 2021 दिनांक 20/4/2021 द्वारा जिला मंदसौर की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र अंतर्गत वैवाहिक कार्यक्रमों में परिवार के अधिकतम 20 व्यक्तियों के उपस्थित रहने संबंधी आदेश जारी किया गया है।

जिले में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज अधिक संख्या में मिलने कोरोना संक्रमण तेजी से फेलने के कारण कोरोना की चेन तोड़ने व आम जन के स्वास्थ्य, लोकहितों को दृष्टिगत रखते हुए एवं क्षेत्र में कानून व्यवस्था सामान्य बनाए रखने के लिए अति. जिला मजिस्ट्रेट जिला मंदसौर एन.एस. राजावत, प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (1) के प्रावधानों को लागू करते हुए आदेश जारी किया है।

जिला मंदसोर की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आदेश जारी होने के दिनांक से दिनांक 15/05/2021 तक समस्त वैवाहिक कार्यक्रम / अन्य धार्मिक / सामाजिक / सांस्कृतिक / सार्वजनिक आदि अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है। समस्त वैवाहिक कार्यक्रम / अन्य धार्मिक / सामजिक / सांस्कृतिक/ सार्वजनिक आदि अन्य कार्यक्रमों की पूर्व में यदि अनुमति भी ली गई है तो उक्त अनुमति एतद् द्वारा निरस्त की जाती है। मृत्यु के अवसर पर उठावना आदि कार्यक्रम में परिवार के सदस्य ही उपस्थित रहेंगे, अन्य व्यक्तियों का उपस्थित होना या भाग लेना प्रतिबंधित रहेगा। ग्रामीण क्षेत्र (ग्राम पंचायत में अधिक संख्या में कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाए जाते हैं तो वहाँ कंटेनमेंट क्षेत्र बनाए जाएँ, एवं बाहर से आने वाले व्यक्तियों के लिए ग्राम पंचायत पृथक से आईसोलेशन सेंटर बनायें।

जिले में स्थित समस्त धार्मिक स्थल मंदिर व मस्जिद के गर्भगृह में दर्शनार्थियों / श्रद्धालुओं का प्रवेश पूर्णत प्रतिबंधित किया जाता है। समस्त चार पहिया वाहनों (बस, कार, जीप, टेम्पो, टेक्सी आदि) में वाहन की बैठक क्षमता के आधे याने 50 प्रतिशत यात्री ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सफर करेंगे, उससे अधिक यात्रियों का बैठना पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है।

उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश सर्व साधारण जनता को संबोधित है और इसकी तामिली प्रत्येक व्यक्ति पर सम्यकरूपेण करना और उसकी सुनवाई संभव नहीं है, अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के तहत यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है।

Created On :   6 May 2021 9:27 AM GMT

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