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मंत्री श्री भगत के प्रयासों से सड़क निर्माण के लिए मिली 77.91 करोड़ रूपए की स्वीकृति!

डिजिटल डेस्क | खाद्य एवं संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत के विशेष प्रयासों से सरगुजा जिले के सात सड़कों के निर्माण एवं उन्नयन के लिए 77 करोड़ 91 लाख 38 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति छत्तीसगढ़ रोड एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा दी गई है। मंत्री श्री भगत ने बताया कि उक्त सड़कों का निर्माण एवं उन्नयन का कार्य शीघ्र शुरू कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन सड़कों के निर्माण की मांग अरसे से चली आ रही थी। उन्होंने कहा कि सरगुजा अंचल में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था को सुदृढ़ करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है।
मंत्री श्री भगत ने बताया कि चलता से हर्रामार तक 8 किलोमीटर सड़क एवं पुल-पुलिया का निर्माण 12 करोड़ 9 लाख 6 हजार रूपए की लागत से कराया जाएगा। इसी तरह सोमतराई व्हाया भूसू गेरसा मार्ग 8.20 किलोमीटर का उन्नयन 7 करोड़ 94 लाख 5 हजार रूपए, दरिमा से मैनपाट 7 किलोमीटर सड़का निर्माण 8 करोड़ 5 लाख 72 हजार रूपए, बिसरपानी से सुपलगा सड़क 5.70 किलोमीटर का निर्माण 12 करोड़ 69 लाख 34 हजार रूपए, चिंगरा घंटाडीह गोविन्दपुर मार्ग लम्बाई 11 किलोमीटर एवं पुल-पुलिया का निर्माण 20 करोड़ 12 लाख 46 हजार रूपए, केरजू से एनएच 43 तक पुल-पुलिया सहित 7 किलोमीटर सड़क का निर्माण 8 करोड़ 39 लाख 44 हजार रूपए तथा पेंट से मैनपाट तक पुल-पुलिया सहित 6.20 किलोमीटर सड़का का निर्माण 8 करोड़ 61 लाख 35 हजार रूपए की लागत से कराया जाएगा।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।