मंत्री के बंगले पर इंजीनियर की पिटाई मामले में आरोपपत्र दाखिल करने पर रोक

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मंत्री के बंगले पर इंजीनियर की पिटाई मामले में आरोपपत्र दाखिल करने पर रोक

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक इंजीनियर की पिटाई में राज्य के गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड की कथित भूमिका से जुड़े मामले में पुलिस को एक सप्ताह तक के लिए आरोप पत्र दायर करने से रोक दिया है। इससे पहले सरकारी वकील ने कहा कि इस मामले की जांच पूरी हो गई है। आरोप पत्र तैयार है। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उन्हें इस प्रकरण को लेकर अभी अपनी बात रखनी है। इसलिए उन्हें थोड़ा वक़्त दिया जाए। हाईकोर्ट में इस मामले में पीड़ित ठाणे के सिविल इंजीनियर अनंत करमुसे की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई चल रही हैं। याचिका में इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है। याचिका में दावा किया गया है कि पुलिस ने पहले उसे मामले की जांच के लिए बुलाया था बाद में उसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता व गृहनिर्माण मंत्री आव्हाड के बंगले में ले जाया गया । जहां उसकी बेरहमी से पिटाई की गई। 23 अप्रैल 2020 को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पुलिस को आव्हाड के बंगले की सीसी टीवी फुटेज सुरक्षित रखने को कहा था। 


शुक्रवार को यह याचिका न्यायमूर्ति ए ए सैयद की खंडपीठ के सामने सुनवाई के लिए आयी। इस दौरान सरकारी वकील ने कहा कि मामले की जांच पूरी हो चुकी हैं। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उन्हें इस मामले में अपनी बात रखने के लिए वक़्त दिया जाए। इस पर खंडपीठ ने ठाणे पुलिस को  एक सप्ताह तक के लिए आरोपपत्र दायर करने से रोक दिया।

Created On :   3 July 2020 6:49 PM IST

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