उचित मूल्य की दुकानों में राशन की कालाबाजारी
डिजिटल डेस्क,पन्ना। खाद्यान्न वितरण में अनियमितता धांधली और भ्रष्टाचार एवं राशन की कालाबाजारी करने वाले शासकीय उचित मूल्य दुकानों के सेल्समैन एवं समिति प्रबंधकों के खिलाफ अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एसडीएम गुनौर कुशल सिंह गौतम के द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है जिससे अनियमितता करने वाले सेल्समैन एवं समिति प्रबंधकों और राशन माफियाओं में हडक़ंप मच गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हितग्राहियों की शिकायत पर एसडीएम गुनौर कुशल सिंह गौतम के द्वारा जांच के निर्देश दिए गए थे। तहसीलदार आरआई और पटवारियों के द्वारा की गई जांच में आधा दर्जन उचित मूल्य की दुकानों में राशन की कालाबाजारी का आरोप सिद्ध होने पर कार्रवाई करते हुए 39 लाख 83 हजार 813 रुपए की वसूली के नोटिस जारी किए गए हैं जिनमें गढ़ीकरहिया उचित मूल्य की दुकाने के मामले मे सेल्समैन और समिति प्रबंधक जमुना प्रसाद राय से 10 लाख 6 हजार 953 रूपए, सुनवानी कला उचित मूल्य की दुकान के मामले में सेल्शमैन एवं समिति प्रबंधक जमुना प्रसाद राय से 7 लाख 79 हजार 862 रूपए,कोट उचित मूल्य दुकान के सेल्समैन रमेश सिंह और समिति प्रबंधक संतोष दुबे से 6 लाख 98 हजार 631 रूपए, भटिया उचित मूल्य की दुकान के सेल्समैन जगदीश प्रसाद पाण्डेय एवं समिति प्रबंधक किशन लाल चौधरी से 4 लाख 8 हजार 9रूपए, द्वारी उचित मूल्य की दुकान सेल्समैन सत्येंद्र मिलन तिवारी से 10 लाख 58 हजार 139 रूपए, सिमरी उचित मूल्य की दुकान के सेल्समैन देवराज सिंह एवं समिति प्रबंधक संतोष दुबे से 32 हजार रुपए वसूली किये जाने आदेश पारित किय गया है। इस तहर कुल आधा दर्जन उचित मूल्य दुकानों सेल्समैन एवं समिति प्रबंधकों के खिलाफ कुल 39 लाख 83 हजार 813 रुपए वसूली का नोटिस जारी किया गया है। गुनौर एसडीएम कुशल सिंह गौतम की उक्त कार्रवाई से राशन वितरण में अनियमितता एवं कालाबाजारी करने वाले सेल्समैन, समिति प्रबंधकों एवं राशन माफियाओं में हडक़ंप मच गया है।
आरोपियों के विरूद्ध प्रकरण भी होगा दर्ज
उचित मूल्य की दुकानों में राशन की हेराफेरी के मामले में जहां अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कुशल सिंह गौतम द्वारा प्रकरण पर जांच कार्यवाही पूरी करते हुए वसूली की राशि निर्धारित करते हुए वसूली संबंधी आदेश जारी किया गया है इसके साथ ही साथ आरोपी सेल्समैन और समिति प्रबंधकों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफआईआर के संबंध में भी आदेश पारित किया गया है।
Created On :   5 April 2023 11:21 AM IST