समुद्र में तैरता होटल बनाने आठ सप्ताह में फैसला लें बीएमसी

BMC should take a decision in eight weeks to make a floating hotel in the sea
समुद्र में तैरता होटल बनाने आठ सप्ताह में फैसला लें बीएमसी
याचिका  समुद्र में तैरता होटल बनाने आठ सप्ताह में फैसला लें बीएमसी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने दक्षिण मुंबई के समुद्री किनारे से दो नॉटिकल माइल की दूरी पर प्रस्तावित तैरता हुआ होटल शुरु करने के लिए जरुरी निर्माण कार्य कीअनुमति के विषय में मुंबई महानगरपालिका को आठ सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।  न्यायमूर्ति सुनील शुक्रे व न्यायमूर्ति एम डब्ल्यू चांदवानी की खंडपीठ ने इस मामले को लेकर मुंबई मनपा की ओर से साल 2017 में तैरते हुए होटल की अनुमति न देने को लेकर तीन सदस्यी कमेटी की ओर से लिए गए फैसले को रद्द कर दिया है। कमेटी के फैसले को चुनौती देते हुए रश्मि डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा है कि प्रथम दृष्टया प्रस्तावित समुद्र में तैरते हुए होटल व इसकी शुरुआत के लिए जरुरी इन्फ्रास्ट्रक्चर का मरिनड्राइव से कोई संबंध नहीं है। यह मरिन ड्राइव के सैर क्षेत्र में नहीं आता है। इसलिए मुंबई मनपा के आयुक्त इस पूरे मामले पर पुनर्विचार करे और आठ सप्ताह के भीतर अनुमति के विषय में निर्णय ले।  खंडपीठ ने कहा कि पहले मनपा आयुक्त तय करे कि क्या इस मामले में फैसला लेना उनके क्षेत्राधिकार में आता है।  वे चाहे तो इस मामले को लेकर संबंधित विभागों व प्राधिकरणों से जरुरी अनापत्ति प्रमाणपत्र भी मंगा सकते हैं। क्योंकि इस मामले में क्षेत्राधिकार का प्रश्न महत्वपूर्ण है।  इसके बाद वे इस पूरे मामले में फैसला ले। 
 

Created On :   7 Feb 2023 1:59 PM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story