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मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किया ग्रामीण स्ट्रीट पथ विक्रेता योजना का ऋण वितरण जिले के 382 हितग्राहियों को 38 लाख 20 हजार रूपये का ऋण वितरण किया गया!

डिजिटल डेस्क| सीधी म.प्र. शासन द्वारा कोरोना काल में छोटे व्यापारियों को लघु पूँजी उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना की शुरूआत की थी जिसमें 10 हजार रूपये ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जिसके 40 हजार हितग्राहियों को 10-10 हजार रूपये ऋण का वितरण मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मिन्टो हॉल भोपाल से किया गया तथा 03 हितग्राहियों से चर्चा उपरान्त उनकी सफलता की कहानियॉ साझा की गयी। जिले के 382 हितग्राहियों को 38 लाख 20 हजार रूपये का ऋण वितरण किया गया।
मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा हितग्राहियों को नियमित ऋण वापसी की समझाईस दी गई व कहा गया कि ऋण वापस करने के बाद दोबारा 20 हजार रूपये व उसके बाद 50 हजार रूपये प्राप्त कर सकते है तथा अपने जीवन प्रगति पथ पर अग्रसर हो तथा लोकल को बोकल बनाये। उक्त कार्यक्रम में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राकेश कुमार शुक्ला, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक यू.बी.आई गिरधारी लाल डुई, क्षेत्रीय प्रबंधक एम.जी.बी. शैलेन्द्र सिंह चौहान एवं डीपीएम म.प्र.डे.रा.ग्रा.आ.मि. संजय चौरसिया व अन्य विभागीय अधिकारी/कर्मचारी व हितग्राही उपस्थित रहे।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।