भू-खंड पर इमारत निर्माण, नगर विकास मंत्री का आदेश कायम रखा

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने राज्य नगर विकास मंत्री के 30 जनवरी 2016 के उस आदेश को कायम रखा है, जिसमें मंत्री ने नागपुर महानगरपालिका को रामजीची वाड़ी क्षेत्र के खसरा क्रमांक 441 के भूखंड क्रमांक 9 और 10 के मालिकाना हक की नए सिरे से पड़ताल का आदेश दिया था।
दरअसल, यह भूखंड 3618 वर्ग फीट का है। याचिकाकर्ता किशोर आंबिलवादे के अनुसार उन्होंने वर्ष 1986 में भूखंड खरीदा था, जिसकी रजिस्ट्री भी उनके पास है। इस भूखंड से संबंधित कुछ दिवानी याचिका के फैसले भी उनके पक्ष में आए हैं। वर्ष 2005 में उन्होंने दोनों भूखंडों के एकत्रिकरण के लिए मनपा के पास आवेदन किया। मनपा द्वारा लगाया गया शुल्क भी भर दिया। इसके आधार पर वर्ष 2007 में उन्हें भू-खंड पर इमारत निर्माण की अनुमति मिली, लेकिन विश्व प्रेरक प्रगति मंडल नामक संस्था ने उनके खिलाफ मनपा में शिकायत कर दी।
आरोप लगाया कि वर्ष 1965 के मंजूर ले-आउट में इस भूखंड को खुली जगह दर्शाया गया है। शिकायत के आधार पर मनपा ने अनुमति वापस ले ली। इसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने नगर विकास मंत्री के पास अपील दायर की। कई वर्षों तक मामला विचाराधीन रहा। वर्ष 2016 में नगर विकास मंत्री ने मनपा को भूखंड के मालिकाना हक की नए सिरे से पड़ताल का आदेश दिया। जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट ने भी मंत्री का आदेश कायम रखते हुए याचिका खारिज की है। मामले में मनपा की ओर से एड. जैमिनी कासट ने पक्ष रखा।
Created On :   23 March 2023 12:30 PM IST












