तीन महिने में पूरी होगी दाभोलकर हत्याकांड मुकदमे की सुनवाई

Dabholkar murder case hearing will be completed in three months
तीन महिने में पूरी होगी दाभोलकर हत्याकांड मुकदमे की सुनवाई
हाईकोर्ट को सीबीआई का आश्वासन  तीन महिने में पूरी होगी दाभोलकर हत्याकांड मुकदमे की सुनवाई

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सीबीआई ने बांबे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर मामले की हत्या से जुड़े मुकदमे की सुनवाई अगले दो से तीन महीने के भीतर निचली अदालत पूरी कर ली जाएगी। यह कह कर सीबीआई ने इस मामले में आरोपी विरेंद्र तावडे की जमानत का विरोध किया है। दाभोलकर की 20 अगस्त 2013 को पुणे में गोलीमारकर हत्या कर दी गई थी। आरोपी तावडे ने मुकदमे की सुनवाई में हो रहे विलंब को आधार बनाकार कोर्ट से जमानत देने का आग्रह किया है। तावडे को इस मामले में साल 2016 में गिरफ्तार किया गया था। मंगलवार को न्यायमूर्ति अजय गड़करी व न्यायमूर्ति पीडी नाइक की खंडपीठ के सामने तावडे के जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई। इस दौरान सीबीआई की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता संदेश पाटिल ने कहा कि अब तक पुणे की अदालत में चल रहे दाभोलकर मामले की सुनवाई के दौरान 15 गवाहों की गवाही हो चुकी है।

 प्रकरण में कुल सात से आठ गवाह और शेष बचे हुए है। अधिवक्ता पाटिल ने कहा कि मैंने पुणे कोर्ट में इस मामले की पैरवी कर रहे विशेष सरकारी वकील से भी बात की है। जिन्होंने कहा कि दो से तीन माह में इस मामले से जुड़े मुकदमे की सुनवाई को पूरा कर लिया जाएगा।  इस पर खंडपीठ ने पूछा कि क्या अब तक इस मामले में कोई गवाह अपने बयान से मुकरा है। जवाब में सरकारी वकील ने कहा कि अभी तक कोई गवाह अपने बयान से नहीं मुकरा है। इस जवाब के बाद खंडपीठ ने आरोपी तावडे के वकील से पूछा कि क्या वे कुछ महीने और इंतजार करने के लिए तैयार हैं। इस पर तावडे के वकील  विरेंद्र इचलकरंजीकर ने कहा कि उनके मुवक्किल पिछले सात सालों से जेल में बंद हैं। इसलिए मैरिट के आधार पर जमानत आवेदन पर सुनवाई की जाए। उन्होंने कहा कि इस मामले में मेरे मुवक्किल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इसलिए उन्हें जमानत दी जाए। खंडपीठ ने फिलहाल इस मामले की सुनवाई 21 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी है और सीबीआई को सुनवाई पूरा होने के दावे को लेकर हलफनामा दायर करने को कहा है। 
 

Created On :   7 Feb 2023 7:22 PM IST

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