- एंटीलिया केस: कार मालिक मनसुख हिरेन के मुंह में ठुंसे थे 5 रुमाल, गहराया हत्या का शक
- टीएमसी ने जारी की 291 उम्मीदवारों की लिस्ट, ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ेगी
- असम: BJP ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, माजुली से लड़ेंगे CM सर्बानंद
- PM मोदी ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवॉर्ड से सम्मानित
- ऋषभ पंत भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में शतक जमाने वाले दुनिया के सिर्फ दूसरे विकेटकीपर बने
प्राकृतिक आपदा के कारण जानमाल के नुकसान पर मुआवजे का वितरण - कलेक्टर श्री भीम सिंह!

डिजिटल डेस्क | अतिक्रमित शासकीय भूमि का भूमिस्वामी हक प्राप्त करने तथा व्यवस्थापन हेतु शासकीय योजनाओं का लाभ शासन द्वारा निर्धारित समय-सीमा व गाईड लाईन के अनुसार पात्र लोगों को ही मिलेगा। उक्त बातें कलेक्टर श्री भीम सिंह ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कही। कलेक्टर श्री सिंह ने बैठक में नजूल पट्टों की भूमि को फ्री होल्ड करने, 7500 वर्गफूट भूमि के व्यवस्थापन तथा शहरी स्लम पट्टों के नवीनीकरण व फ्री होल्ड के प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने लंबित प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने के निर्देश दिये। योजना का लाभ लेने वाले आवेदक जिनके आदेश पारित कर दिये गये है, उनसे तत्काल राशि जमा करवाने के लिये कहा।
शासन के राजस्व संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन में पूरी गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिये। लापरवाही बरतने वालों पर कार्यवाही करने की बात उन्होंने कही। कलेक्टर श्री सिंह ने आरबीसी के तहत प्राकृतिक आपदा से जनहानि पर मुआवजा वितरण के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने 6 माह से अधिक समय तक प्रकरण लंबित होने पर नाराजगी जतायी और कहा कि यह हमारी जिम्मेदारी है प्राकृतिक आपदा के किसी की मृत्यु हो तो अविलंब उसे मुआवजा राशि प्रदान करें। उन्होंने आरबीसी 6-4 के तहत लंबित प्रकरणों पर तेजी से कार्यवाही करते हुये प्रकरणों को निराकृत करने के निर्देश समस्त एसडीएम को दिये। इस संबंध में थानों से यदि रिपोर्ट अपेक्षित है तो उसे मंगवाकर प्रकरणों का निराकृत करने के लिये कहा। एफएसएल रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने के कारण लंबित प्रकरणों के भी जल्द निराकरण करने के निर्देश पुलिस विभाग को दिये। कलेक्टर श्री सिंह ने डायवर्जन प्रकरणों की प्रगति तथा डायवर्जन भू-भाटक वसूली की समीक्षा की। उन्होंने प्रकरणों के जल्द निराकरण व वसूली का कार्य जल्द पूर्ण करने के लिये कहा।
कलेक्टर श्री सिंह ने जिले के राजस्व न्यायालय में लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुये नियमित रूप से कोर्ट लगाकर प्रकरणों का समय से निराकृत करने के निर्देश सभी एसडीएम व तहसीलदार को दिये। उन्होंने अनुविभागीय अधिकारियों को अपने क्षेत्र अंतर्गत गोधन न्याय योजना तथा हाट-बाजार क्लिनिक योजना के नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिये। अस्पतालों का भी बीच-बीच में औचक निरीक्षण करने के लिये कहा। इससे व्यवस्था में कसावट बनी रहती है। उन्होंने कहा कि विद्यालयों का संचालन प्रारंभ कर दिया गया है। अत: उसका भी निरीक्षण करें और देखें कि विद्यालय संचालन में कोविड गाईड लाईन्स का पालन ठीक से किया जा रहा है या नहीं। अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों के वन अधिकार पत्र प्राप्ति हेतु मिले नये आवेदनों की जांच करने तथा ग्राम सभा से अनुमोदन करवाकर प्रकरण जिला कार्यालय भेजने के लिये कहा। जिससे आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। धान खरीदी केन्द्रों का करवायें भौतिक सत्यापन कलेक्टर श्री सिंह ने बैठक में धान खरीदी पर चर्चा करते हुये खरीदी केन्द्रों का भौतिक सत्यापन करवाने के निर्देश खाद्य अधिकारयिों को दिये।
इसके लिये खाद्य व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम गठित करने के लिये कहा। उन्होंने खरीदी केन्द्रों में धान के समुचित रख-रखाव हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुये कहा कि धान के बोरे पूरी तरह से ढंके हो, उनकी सही तरीके से स्टेकिंग की गई हो डनेज भी लगे हों। कलेक्टर श्री सिंह ने खाद्य विभाग को सिलेण्डर की कालाबाजारी रोकने तथा घरेलू सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग ना हो इसके लिये जांच अभियान चलाने के निर्देश दिये। गोधन न्याय योजना के संचालन में नहीं चलेगी लापरवाही कलेक्टर श्री सिंह ने रायगढ़ शहरी क्षेत्र में स्थित गौठानों में गोबर खुले में पड़े होने व समय से पिट में नहीं डाले जाने को लेकर नाराजगी जतायी। उन्होंने संबंधित गौठान के नोडल पर कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होंने उप संचालक कृषि को स्पष्ट निर्देश देते हुये कहा कि शहर के प्रत्येक गौठान के लिये पृथक नोडल बनायें, जिससे लापरवाही पर जिम्मेदारी तय की जा सके। इस अवसर पर एडीएम श्री राजेन्द्र कटारा, एसडीएम धरमजयगढ़ श्री संबित मिश्रा, अपर कलेक्टर श्री आर.ए.कुरूवंशी सहित संबंधित विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
कमेंट करें
ये भी पढ़े
Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।