लोक अदालत में बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी छूट

डिजिटल डेस्क पन्ना। आगामी 11 फरवरी को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली अनियमितताओं के प्रकरणों में समझौते का अवसर मिलेगा। निम्नदाब विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135/138 एवं 126 के तहत विशेष न्यायालय पन्ना व पवई में लिटिगेशन स्तर पर लंबित प्रकरणों की राशि का एकमुश्त भुगतान करने पर छूट प्रदान की जाएगी। सभी घरेलू, कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू और 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को 10 हजार रूपए तक की सिविल दायित्व राशि के प्रकरणों में 20 प्रतिशत व ब्याज राशि में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसी प्रकार न्यायालय से बाहर प्री-लिटिगेशन स्तर पर लंबित प्रकरणों में एकमुश्त राशि का भुगतान करने पर आंकलित 10 हजार रूपए राशि तक के प्रकरणों में 30 प्रतिशत और ब्याज राशि में शत प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।
Created On :   4 Feb 2023 5:12 PM IST