शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ!

Free admission process started under Right to Education Act!
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ!
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ!

डिजिटल डेस्क | राजगढ़ निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत प्राइवेट स्कूलों में गरीबों व वंचित वर्ग के बच्चों के प्रवेश प्रक्रिया 10 जून 2021 से ऑनलाइन प्रारंभ हो चुकी है। त्रुटि सुधार 30 जून तक कर सकते है। पिछले सत्र के जो बच्चे प्रवेश से वंचित रह गए थे। उन्हें उसी कक्षा में प्रवेश दिया जायेगा लेकिन पढ़ाई वे अगली कक्षा में कर सकते है। वहीं कोविड बाल कल्याण योजना के तहत आने वाले बच्चों को प्राथमिकता से प्रवेश दिया जायेगा।

प्रवेश प्रक्रिया भी दो बार आयोजित की जाएगी। प्रवेश प्रक्रिया आरटीई पोर्टल के माध्यम से होगी। आरटीई के तहत प्रवेश प्रवेश के लिए नर्सरी, केजी-1 व केजी-2 के लिए आयु तीन से पांच साल के बीच होनी चाहिए तथा पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आयु पांच से सात साल होनी चाहिए।

सत्र 2021-22 के प्रवेश के लिए बच्चों की उम्र की गणना 16 जून 2021 की स्थिति में की जायेगी। वहीं कोविड-19 के कारण पिछले साल जो बच्चे प्रवेश से वंचित रह गए है उनकी आयु की गणना 16 जून 2020 की स्थिति से की जायेगी। प्रवेश के लिए पात्रता के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वन भूमि के पट्टाधारी परिवार, विमुक्त जाति एचआईवी पीडि़त बच्चे। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के बच्चे, अनाथ बच्चे, कोविड-19 से अनाथ बच्चे।

वंचित समूह व कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, निःशक्तजन का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, पात्रता पर्ची, समग्र पर्ची, ग्रामीण क्षेत्र का जॉब कार्ड और जन्म प्रमाण-पत्र तथा आधार कार्ड। ऑनलाइन आवेदन 10 जून से 30 जून तक किये जयेंगे।

दस्तावेज सत्यापन 14 जून से 1 जुलाई तक, ऑनलाइन लॉटरी 6 जुलाई, आवंटित स्कूल में प्रवेश के लिए बच्चों को 6 जुलाई से 16 जुलाई तक उपस्थित होना होगा। द्वितीय चरण के लिए स्कूलों की च्वाइस को अपडेट किया जाना 19 जुलाई से 25 जुलाई तक। द्धितीय चरण से ऑनलाईन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन 28 जुलाई तक किया जायेगा।

Created On :   12 Jun 2021 9:19 AM GMT

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