दुष्कर्म पीड़िता को तेजाब हमले की धमकी देनेवाले आरोपी को हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई । बांबे हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता को एसिड(तेजाब) हमले की धमकी देनेवाले आरोपी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि पीड़िता ने जब आरोपी से आग्रह किया कि वह उसे परेशान न करे तो आरोपी ने उसे एसिड हमला करने की धमकी दी। इस तथ्य के मद्देनजर हाईकोर्ट ने आरोपी के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति एनआर बोरकर ने मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद पाया कि आरोपी ने न सिर्फ पीड़िता के साथ जबरन संबंध बनाए बल्कि मोबाइल से उसकी अर्धनग्न अवस्था में तस्वीरे भी खीची। इसके अलावा जब पीड़िता ने आरोपी से आग्रह किया कि वह उसे परेशान करना बंद कर दे तो आरोपी ने कहा कि वह उस पर तेजाब हमला कर देगा। वहीं आरोपी के वकील ने कहा कि मेरे मुवक्किल व पीड़िता के बीच प्रेमसंबंध थे। दोनों के बीच आपसी सहमती से संबंध बने थे। इस मामले में दुष्कर्म का मामला नहीं बनता है। इसके अलावा इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने में विलंब हुआ है। इसलिए मेरे मुवक्किल को इस मामले में जमानत प्रदान की जाए। किंतु न्यायमूर्ति ने मामले से जुड़ी पीड़िता के बयान व प्रकरण से जुड़ी परिस्थितियों के मद्देनजर आरोपी के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। पुलिस ने इस मामले से जुड़े आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376,354 डी, 327,342,323, व 506 के तहत मामला दर्ज किया है।
Created On :   4 March 2023 7:21 PM IST