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हरेरा कोर्ट ने बिल्डर को आवंटियों के पैसे ब्याज सहित वापस करने का आदेश दिया

डिजिटल डेस्क, गुरुग्राम। हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (एचआरईआरए), गुरुग्राम ने वाटिका लिमिटेड को 28 आवंटियों को निर्धारित दर पर ब्याज के साथ पैसा वापस करने का आदेश दिया। यह आदेश एक परियोजना की पृष्ठभूमि में आया है, जिसमें प्रमोटर प्राथमिक स्तर पर भी निर्माण शुरू करने में विफल रहे।
अदालत ने कहा कि प्रमोटर वाटिका को संबंधित बैंकों को भी ऋण राशि का भुगतान करना होगा यदि यह आवंटियों द्वारा प्राप्त किया जाता है।
हरेरा कोर्ट ने कहा, परियोजना को प्रमोटर द्वारा छोड़ दिया गया है, आवंटियों को उनके द्वारा प्रमोटर को भुगतान की गई राशि को उनकी इकाइयों के आवंटन के खिलाफ प्रति वर्ष 10.25 प्रतिशत की निर्धारित दर पर ब्याज के साथ वापस करने का अधिकार है।
कोर्ट ने आगे कहा, आवंटित इकाइयों की बिक्री प्रतिफल जमा करते समय, कुछ आवंटियों ने विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण लिया और उसका भुगतान प्रमोटर को कर दिया गया। आवंटित इकाइयों के प्रति ऋण लेने वाले आवंटियों द्वारा जमा की गई राशि वापस करते समय, प्रमोटर उन वित्तीय संस्थानों को ब्याज के साथ उस राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
मामला गुरुग्राम के सेक्टर 88-बी स्थित वाटिका लिमिटेड के एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट टनिर्ंग पॉइंट से संबंधित है। वाटिका लिमिटेड ने टनिर्ंग प्वाइंट - एक आवासीय समूह आवास परियोजना विकसित करने के लिए 2013 में डीटीसीपी से लाइसेंस प्राप्त किया।
इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, परियोजना के 28 आवंटियों ने परियोजना को छोड़ दिए जाने की दलील देकर मुआवजे के अलावा भुगतान की गई राशि की वापसी की मांग करते हुए प्राधिकरण से संपर्क किया।
जांच रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, स्थल के निर्माण जैसे विकास के संबंध में शायद ही कोई प्रगति हुई है।
के.के. एचआरईआरए के अध्यक्ष खंडेलवाल ने कहा, इस तरह के अपराध अस्वीकार्य हैं। प्रमोटर अपनी मेहनत की कमाई का एहसास होने के बाद आवंटियों को हल्के में नहीं ले सकते। हरेरा को कानून के अनुसार कार्य करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि आवंटियों का पैसा सुरक्षित रहे और उन्हें मानसिक परेशानी का मुआवजा भी मिले।
(आईएएनएस)
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
Created On :   7 Nov 2022 6:30 PM IST