भीमा-कोरेगांव मामले में हाईकोर्ट ने एनआईएको जारी किया नोटिस

डिजिटल डेस्क , मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने बुधवार को भीमा-कोरेगांव एल्गार परिषद मामले में आरोपी महेश राऊत के जमानत आवेदन पर सुनवाई के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को नोटिस जारी कर उससे जवाब मांगा है। जबकि आरोपी सुरेंद्र गड़लिंग के उस आवेदन पर एनआईए को अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है जिसमें गडलिंग ने स्वयं अपने जमानत आवेदन की पैरवी करने की अनुमति मांगी है।
न्यायमूर्ति अजय गड़करी व न्यायमूर्ति पीडी नाइक की खंडपीठ के सामने आरोपी के जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई। राऊत के अलावा इसी मामले में आरोपी सुधीर धवले,शोमा सेन व रोना विल्सन ने भी डिफाल्ट जमानत आवेदन दायर किया है। मामले से जुड़े चारों आरोपियों को जून 2018 में गिरफ्तार किया गया था। चारों आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। आरोपियों ने अपने आवेदन में दावा किया है कि शुरुआत में पुणे पुलिस को इस मामले में आरोपपत्र दायर करने के लिए दिया गया अतिरिक्त समय नियमों के विपरीत है। शुरुआत में पुणे पुलिस ने मामले की जांच की थी। बाद में इस मामले को एनआईए को सौपा था। निमानुसार यदि तय समय में आरोपपत्र दायर नहीं होता है तो आरोपी डिफाल्ट जमानत पाने का हकदार हो जाता है। इस मामले में आरोपी सुधा भारद्वाज को डिफ्लाट जमानत मिल चुकी है।
Created On :   1 March 2023 6:54 PM IST