हेलमेट का वजन 1 किलो 200 ग्राम से ज्यादा हुआ तो लगेगा 1 हजार का जुर्माना

डिजिटल डेस्क, नागपुर। वाहन चालकों की सुरक्षा को लेकर अब सख्ती और बढ़ेगी। केवल खानापूर्ति के लिए हेलमेट लगाने वाले सावधान हो जाएं। दरअसल, नए नियम के मुताबिक एक किलो 200 ग्राम से ज्यादा वजन का हेलमेट हुआ तो 1 हजार रुपए का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। यातायात और नाप-तौल विभाग मिलकर कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के बाद विभाग हरकत में आए हैं।
दुर्घटना के वक्त ज्यादा वजन वाले व घटिया दर्जे के हेलमेट से नहीं हो पाता बचाव
बता दें लगभग हर राज्य में वाहनधारकों को हेलमेट लागू किया है। गाड़ी चलाते हुए हेलमेट नहीं पहनने पर 5 सौ रुपए जुर्माना ट्रैफिक विभाग की ओर से लगाया जाता है। हेलमेट लगाने पर दुर्घटना होती है, तो वाहनधारकों के बचने की संभावना ज्यादा रहती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए विभाग की ओर से नियमित कार्रवाई की जाती है। लेकिन कुछ वाहनधारकों द्वारा खानापूर्ति के लिए हेलमेट पहना जाता है। सस्ता हेलमेट खरीदा जाता है। इनका वजन बहुत ज्यादा होता है, वहीं सुरक्षा नहीं रहती है। ऐसे में यदि दुर्घटना होती है, तो बचने की गुंजाइश बहुत कम रहती है। इन पर लगाम कसने के लिए आम वाहन चालकों के हित में उपरोक्त नियम बनाया गया है। जिसमें हेलमेट की जांच की जाएगी। यदि 1 किलो 200 ग्राम से ज्यादा भारी हेलमेट निकलने पर इसे घटिया दर्जे का मानकर कार्रवाई की जाएगी।
नहीं थे कोई नियम
अब तक हेलमेट के वजन को लेकर व घटिया हेलमेट को लेकर किसी तरह का कोई नियम नहीं है। जिसके कारण कई वाहनधारक घटिया हेलमेट पहन पुलिस की कार्रवाई से बचते रहते हैं। इसी को देखते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से हेलमेट को भारतीय मानक ब्यूरो की अनिवार्य सूची में शामिल किया है
एयर वेंटिलेटर जरूरी
सरकार ने नोटीफिकेशन के साथ वाहन चालकों को लाइट वेट हेलमेट लगाने होंगे। यदि किसी वाहन डीलर को या या अन्य फर्म को हेलमेट बेचना होगा तो उसे परिवहन विभाग से अनुमति लेना होगा। हेलमेट में एयर वेंटिलेटर की अनिवार्यता भी की गई है। इसका आशय है कि हेलमेट के लाइटवेट होने के साथ ही उसमें हवा के आवागमन की व्यवस्था हो।
निर्माताओं पर 2 लाख का जुर्माना
हेलमेट को अनिवार्य सूची में शामिल किए जाने के बाद यदि कोई कंपनी सब स्टैंडर्ड हेलमेट का निर्माण करती है। तो ऐसी कंपनी पर दो लाख रुपए जुर्माना व 6 माह के सजा का प्रावधान है।
अभी आदेश नहीं मिले
केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय का हेलमेट संबंधी आदेश नागपुर तक पहंुचना बाकी है। राज्य सरकार के आदेश के बाद इस नियम को लागू किया जाएगा। -विक्रम साली, डीएसपी, टैफिक विभाग
Created On :   21 Aug 2020 3:48 PM IST