झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के गृह सचिव को किया तलब, सभी जिला कोर्ट में सीसीटीवी लगाने का निर्देश

Jharkhand High Court summons State Home Secretary, directs to install CCTV in all district courts
झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के गृह सचिव को किया तलब, सभी जिला कोर्ट में सीसीटीवी लगाने का निर्देश
झारखंड झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के गृह सचिव को किया तलब, सभी जिला कोर्ट में सीसीटीवी लगाने का निर्देश

डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड हाईकोर्ट नेराज्य में गवाहों की सुरक्षा के मामले में बुधवार को राज्य के गृह सचिव को अदालत में तलब किया। बीते 8 जून को जमशेदपुर की एक कोर्ट में गवाही देने के कुछ घंटों बाद ही मनप्रीत सिंह नामक एक युवक की हत्या के मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था। इसी मामले में हाजिर हुए गृह सचिव राजीव अरुण एक्का ने अदालत को बताया कि राज्य में गवाहों की सुरक्षा के लिए प्रोटेक्शन एक्ट लागू है और इसके तहत सुरक्षा दी जाती है। हाईकोर्ट ने उन्हें राज्य की सभी जिला अदालतों में हाई क्वालिटी सीसीटीवी कैमरा लगाने और सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश दिया।

झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. रविरंजन की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले को जनहित याचिका में तब्दील कर दिया है। इसके पहले हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गवाह की हत्या पर कड़ी नाराजगी जताते हुए सरकार से पूछा था कि गवाहों को सुरक्षा दिए जाने के लिए क्या योजना है। बुधवार को इस मामले में आगे सुनवाई हुई।

गौरतलब है कि जमशेदपुर निवासी मनप्रीत सिंह की एक मामले में कोर्ट में पेशी के कुछ ही देर बाद अपराधियों ने दिनदहाड़े उसके घर का दरवाजा तोड़ दिया और घर में घुसकर तीन गोलियां मार दी थी। मौके पर ही मनप्रीत की मौत हो गयी थी।

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Created On :   29 Jun 2022 11:00 AM GMT

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