कांबले हत्याकांड : अंकित शाहू की जमानत अर्जी खारिज

डिजिटल डेस्क, नागपुर। मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने शहर के बहुचर्चित कांबले दोहरा हत्याकांड के आरोपी अंकित शिवबरण शाहू की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। विशेष सत्र न्यायालय में लंबित इस हत्याकांड में अंकित शाहू भी आरोपी है। न्यायमूर्तिद्वय विनय जोशी और अविनाश घरोटे के समक्ष अंकित शाहू की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद उसे खारिज कर दिया गया। उच्चतम न्यायालय ने इस हत्याकांड में निर्णय देने के लिए सत्र न्यायालय को जून तक समय दिया है। अभी तक सरकारी पक्ष ने सभी गवाहों के बयान लिए हैं। आगामी 23 मार्च तक इस मामले में अंतिम सुनवाई रखी गई है। अंतिम सुनवाई से पूर्व अंकित पुन: जमानत के लिए प्रयास कर सकता है। गणेश शिवबरण शाहू , कांबले दोहरा हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। उसकी पत्नी गुड़िया उर्फ गुड्डी भी इस प्रकरण में आरोपी है। यह सभी पवनपुत्र नगर, हुड़केश्वर निवासी हैं।
यह है मामला
पवनपुत्र नगर, हुड़केश्वर निवासी उषा कांबले व उनकी नातिन राशि कांबले की गत 17 फरवरी 2018 को आरोपी गणेश व उषा कांबले के बीच बीसी के पैसे को लेकर विवाद हुआ था। उसके बाद आरोपियों ने उषा के साथ उनकी डेढ़ वर्षीय नातीन राशि की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद आरोपियों ने उषा कांबले और राशि के शव को उमरेड रोड पर विहीरगांव के पास नाले में फेंक दिया था। शिकायतकर्ता रविकांत कांबले की शिकायत पर हुड़केश्वर थाने में हत्या का मामला दर्ज हुआ था। शिकायतकर्ता की ओर से एड. राजेंद्र डागा ने पैरवी की।
Created On :   15 March 2023 11:33 AM IST