कर्नाटक पीएसआई भर्ती घोटाला : कोर्ट ने गिरफ्तार एडीजीपी की जमानत याचिका खारिज की

Karnataka PSI recruitment scam: Court rejects bail plea of arrested ADGP
कर्नाटक पीएसआई भर्ती घोटाला : कोर्ट ने गिरफ्तार एडीजीपी की जमानत याचिका खारिज की
कर्नाटक कर्नाटक पीएसआई भर्ती घोटाला : कोर्ट ने गिरफ्तार एडीजीपी की जमानत याचिका खारिज की

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरू। प्रथम अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने सोमवार को पुलिस उप-निरीक्षक (पीएसआई) घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) अमृत पॉल की जमानत याचिका खारिज कर दी।

आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) के विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) के वकील प्रसन्ना कुमार ने अदालत से अपील की कि गिरफ्तार एडीजीपी को जमानत न दी जाए, क्योंकि वह पीएसआई पदों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करने का प्रभारी व्यक्ति था।

एसपीपी प्रसन्ना कुमार ने कहा, आरोपी के पास स्ट्रांग रूम की चाबियां थीं, जहां उत्तर पुस्तिकाएं रखी गई थीं। उसने अन्य आरोपी व्यक्तियों को चाबियां दी थीं,, जिन्होंने उन्हें रिश्वत दी थी। उन्होंने तर्क दिया कि फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की जांच में ओएमआर शीट का निर्माण साबित हुआ है और गिरफ्तार एडीजीपी अमृत पॉल की जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

सनसनीखेज पीएसआई भर्ती घोटाले के सिलसिले में सीआईडी के अधिकारी पहले ही 34 आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ 1,975 पृष्ठों का आरोप पत्र अदालत में जमा कर चुके हैं। एजेंसी अब घोटाले को लेकर अतिरिक्त चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर रही है।

पीएसआई पदों के लिए परीक्षा 3 अक्टूबर, 2021 को आयोजित की गई थी। परीक्षा के लिए 54,041 उम्मीदवार उपस्थित हुए थे। नतीजे इसी जनवरी में घोषित किए गए थे। बाद में, आरोप सामने आए कि वर्णनात्मक लेखन में बहुत खराब प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवारों ने पेपर 2 में अधिकतम अंक प्राप्त किए। कर्नाटक सरकार ने घोटाला सामने आने के बाद पीएसआई के 545 पदों के लिए फिर से परीक्षा की घोषणा की है।

 

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Created On :   25 July 2022 2:00 PM GMT

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