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कवर्धा : दमगढ़ क्वारन्टाईन सेंटर में मजदूर द्वारा आत्महत्या के संबंध में एसडीएम ने कलेक्टर को दिया तथ्यात्मक प्रतिवेदन

डिजिटल डेस्क, कवर्धा, 24 जुलाई 2020 बुधवार को पंडरिया विकासखंड के ग्राम दमगढ़ के क्वारन्टाईन सेंटर में एक प्रवासी मजदूर द्वारा आत्महत्या करने की खबर सामने आई थी। जिस पर एसडीएम पंडरिया ने कलेक्टर को तथ्यात्मक प्रतिवेदन दी है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पंडरिया द्वारा दिए गए तथ्यात्मक प्रतिवेदन में बताया है कि ग्राम दमगढ़ तहसील पण्डरिया निवासी युवक फूलसिंह पिता किरनू जाति बैगा 19 वर्ष, कमाने-खाने कर्नाटक राज्य गया था। वहां से दिनांक 11 जुलाई 2020 को अपने निवास ग्राम वापस आने पर उसे ग्राम दमगढ़ के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में बनाए गए क्वारन्टाईन सेंटर में रखा गया था, क्वारन्टाईन सेंटर में युवक फूलसिंह पिता किरनू को मिलाकर कुल 32 व्यक्ति थे। ग्राम दमगढ़ में क्वारन्टाईन सेंटर प्रारंभ किए जाने से घटना दिनांक 22 जुलाई 2020 तक कुल 31 व्यक्तियों को क्वारन्टाईन अवधि पूर्ण होने पर छोड़ा जा चुका था। घटना दिनांक को युवक फूलसिंह क्वारन्टाईन सेंटर में अकेला शेष रह गया था। आज उपस्थित ग्रामवासियों सरपंच एवं मृतक के परिजनों ने बताया कि इससे पहले भी 3 बार मृतक क्वारन्टाईन सेंटर से बिना अनुमति के निकल गया था, किन्तु ग्रामवासियों एवं परिजनों की समझाईश के बाद पुनः लौट आया था। युवक के पिता एवं भाई द्वारा मौखिक जानकारी दी गयी कि उक्त घटना के संबंध में युवक के पिता द्वारा उसे समझाने की कोशिश की गयी, समझाने के दौरान दोनो के बीच कुछ विवाद भी हुआ। उसी रात्रि को युवक फूलसिंह पिता किरनू द्वारा क्वारन्टाईन सेंटर के कक्ष में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गयी। गुरूवार को घटना स्थल पर जाकर प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग एवं ग्रामवासियों की उपस्थिति में पुलिस द्वारा शव पंचनामा की कार्यवाही की गई। शव पंचनामा पश्चात ग्राम दमगढ़ में शव का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम पंचायत ग्राम के ही शमशान घाट में मृतक के शव का दाह संस्कार किया गया। पोस्टमार्टम एवं दाह संस्कार की कार्यवाही विधिवत् कोविड-19 के संबंध में शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार की गई। क्रमांक-697/गुलाब डड़सेना/ढाले
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।