केरल हाईकोर्ट ने लंबित मामलों को लेकर रजिस्ट्री विभाग की खिंचाई की, कहा- तेजी लाएं

Kerala High Court pulls up registry department over pending cases, says- speed up
केरल हाईकोर्ट ने लंबित मामलों को लेकर रजिस्ट्री विभाग की खिंचाई की, कहा- तेजी लाएं
केरल केरल हाईकोर्ट ने लंबित मामलों को लेकर रजिस्ट्री विभाग की खिंचाई की, कहा- तेजी लाएं
हाईलाइट
  • केरल हाईकोर्ट ने लंबित मामलों को लेकर रजिस्ट्री विभाग की खिंचाई की
  • कहा- तेजी लाएं

डिजिटल डेस्क,कोच्चि। केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को मामलों को सूचीबद्ध करने और न्यायाधीशों को पुराने मामलों के बारे में सूचित करने में देरी के लिए अपनी रजिस्ट्री विभाग की खिंचाई की, जिनमें से कुछ मामले दशकों से लंबित हैं। अदालत ने रजिस्ट्रार से आत्मनिरीक्षण करने का आग्रह किया।

जस्टिस पी.वी. कुन्हीकृष्णन एक सहकारी बैंक कर्मचारी द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रहे थे, जो अपने लाभ प्राप्त करने के लिए 25 वर्षो से अधिक समय से अपने नियोक्ता के खिलाफ मुकदमेबाजी में उलझा हुआ था।

2010 में दर्ज की गई याचिका पर फैसला करते हुए अदालत ने अंतत: पाया कि वह लाभ प्राप्त करने का हकदार था।

इसे ध्यान में रखते हुए कि उन्होंने 20 साल पहले दर्ज किए गए एक मामले को देखा है, न्यायाधीश ने न्यायपालिका से आत्मनिरीक्षण करने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा, न्यायपालिका के लिए आत्मनिरीक्षण इसलिए भी जरूरी हो गया है, क्योंकि कर्मकार द्वारा दायर की गई पहली रिट याचिका पिछले 13 वर्षो से इस अदालत के समक्ष लंबित थी। मुझे पुरानी रिट याचिका की सुनवाई करने का अवसर मिला। मैंने कई पुराने मामलों का निस्तारण किया और इस महीने निपटाई गई रिट याचिकाओं में से एक वर्ष 2003 में दायर की गई थी। इसका मतलब है कि कुछ रिट याचिकाएं इस अदालत के समक्ष लगभग 20 वर्षो से लंबित हैं।

न्यायाधीश ने कहा कि हाईकोर्ट की रजिस्ट्री को अपनी भूमिका निभानी चाहिए थी, क्योंकि वे पुराने मामलों के बारे में न्यायाधीशों को सूचित करने के लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि, जब तक वकील अर्जेट मेमो दाखिल नहीं करते हैं, तब तक रजिस्ट्री आमतौर पर अंतिम सुनवाई के अलावा भर्ती किए गए मामलों को सूचीबद्ध नहीं करेगी।

फैसले में कहा गया है, मुझे यह कहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि इस खेदजनक स्थिति के लिए रजिस्ट्री की कुरीतियां भी कुछ हद तक जिम्मेदार हैं। रजिस्ट्री का यह कर्तव्य है कि मुख्य न्यायाधीश से अनुमति प्राप्त करने के बाद पुराने मामलों के बारे में क्षेत्राधिकारी रोस्टर जज के समक्ष रिपोर्ट करें। मुख्य न्यायाधीश को पुराने मामलों के बारे में पता नहीं हो सकता है, क्योंकि हाईकोर्ट में सामान्य प्रथा यह है कि मामले तभी स्वीकार किए जाते हैं, जब कोई तत्काल ज्ञापन या शीघ्र सुनवाई के लिए याचिका या किसी निर्देश के लिए अन्य याचिकाएं नहीं हों।

न्यायमूर्ति कुन्हीकृष्णन ने यह भी कहा कि वकीलों की एक सामान्य शिकायत है कि अर्जेट मेमो दाखिल करने के बाद भी रजिस्ट्री द्वारा मामलों को सूचीबद्ध नहीं किया जाता है। उन्होंने व्यंग्यात्मक रूप से यह तक कहा कि दायर अर्जेट मेमो आत्महत्या कर रहे हैं और गायब हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि कुछ पुरानी रिट याचिकाएं गुम हो गई हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सका है। यह रजिस्ट्री का कर्तव्य है कि वह तुरंत उसका पता लगाए या फिर से फाइल बनाने के लिए आदेश प्राप्त करे।

अदालत ने रजिस्ट्रार जनरल और रजिस्ट्रार (न्यायपालिका) को निर्देश दिया कि वे विभिन्न न्यायालयों में लंबित पुरानी रिट याचिकाओं के बारे में मुख्य न्यायाधीश को सूचित करें और मुख्य न्यायाधीश के निर्देशानुसार इस संबंध में उचित कदम उठाएं।

न्यायमूर्ति कुन्हीकृष्णन ने चेतावनी दी, काम में तेजी लाएं, वरना लोगों का न्यायपालिका से विश्वास उठ जाएगा।

 

(आईएएनएस)

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Created On :   23 Nov 2022 2:00 PM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story