हत्या के मामलें में दोषी पाए गए अभियुक्तों को आजीवन कारावास
![Life imprisonment for the accused found guilty in the murder case Life imprisonment for the accused found guilty in the murder case](https://d35y6w71vgvcg1.cloudfront.net/media/2023/02/life-imprisonment-for-the-accused-found-guilty-in-the-murder-case_730X365.jpeg)
डिजिटल डेस्क पवई नि.प्र.। आदिवासी उम्र ३५ वर्ष द्वारा दिनांक १९ अक्टूबर २०२१ को रिपोर्ट दर्ज की गई थी कि उसके पति की मौत हो चुकी है वह घर में अकेली रहती है उसके प्रेम संबंध बडखेरा निवासी परषोत्तम लोधी के साथ हो गए थे इसी बात से नाराज उसके जेठ एवं जिठानी द्वारा दिनांक १९ अक्टूबर की रात्रि को ०८ बजे जब परषोत्तम लोधी उसके घर उससे मिलने आया था तभी घर के अंदर घुसकर जेठ सियाराम और उसकी पत्नी भानाबाई द्वारा नुकीली राड से प्राणघातक हमला किया जिससे परषोत्तम की मौके पर मौत हो गई घटना प्रकरण फरियादिया एवं घयाल अनेश बाई की भी उपचार के दौरान मौत हो गई पुलिस द्वारा दर्ज अपराधिक प्रकरण की विवेचना कार्यवाही पूरी कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय पवई में पूरी हुई। घटना प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा घटना के पक्ष में न्यायालय में बिन्दुवार तरीके से साक्ष्य प्रस्तुत किए गए न्यायालय द्वारा अभियोजन घटना को प्रमाणिक पाए जाने पर अभियुक्तों को दोषी पाया गया तथा सजा सुनाई गई। न्यायालय में चिन्हित जघन्य सनसनी खेज प्रकरण की सशक्त पैरवी भरत कुमार पाण्डेय अपर लोक अभियोजक पवई जिला द्वारा की गई।
Created On :   18 Feb 2023 8:02 AM GMT