हत्या के दो मामलों में उम्रकैद की सजा

डिजिटल डेस्क, नागपुर। नागपुर सत्र न्यायालय ने मामूली विवाद पर एक व्यक्ति की हत्या करने वाले दो भाईयों को दोषी करार देकर उम्रकैद की सजा सुनाई है। उनके नाम प्रकाश मसराम और गुलाब मसराम है। उन पर विभीषण कामडी की हत्या का आरोप था। एमआईडीसी पुलिस में दर्ज मामले के अनुसार, यह घटना 19 दिसंबर 2019 की है। मृतक की पत्नी की शिकायत के अनुसार, घटना के दिन ये दोनों आरोपी उनके घर आए और उसके पति को साथ लेकर गए। वहां उनके बीच विवाद हुआ और इन आरोपियों से सब्बल से उसके पति पर वार करना शुरू कर दिया। घटना में उसके पति की मृत्यु हो गई। मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों दोषियों को उम्रकैद और 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। मामले में सरकार की ओर से सरकारी वकील अभय जिकार ने पक्ष रखा।
पत्थर से की थी हत्या
मौदा पुलिस में दर्ज मामले के अनुसार, यह घटना 1 नवंबर 2020 की है। आरोपी राजू डोंगरे और विष्णु राऊत मौदा स्थित एनटीपीसी में एक निजी ठेकेदार के लिए मजदूरी करते थे। दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ और डोंगरे ने राऊत को पत्थर से कुचल कर मौत के घाट उतार दिया। ठेकेदार दीपक लोखंडे की शिकायत पर पुलिस ने डोंगरे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने उसे दोषी करार देकर उम्रकैद और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में सरकार की ओर से सरकारी वकील वर्षा साईखेडकर ने पक्ष रखा।
Created On :   31 Jan 2023 3:49 PM IST