अधिकांश सरपंच व सदस्य हो सकते हैं निष्कासित

डिजिटल डेस्क, अमरावती। अमरावती जिले की 14 तहसील अंतर्गत आनेवाली 258 ग्राम पंचायत में 258 सरपंच और 2 हजार 99 सदस्यांे के लिए चुनाव कराया गया था। चुनाव की आचारसंहिता जारी होने के बाद उम्मीदवारों के नामांकन पर्चे दाखिल करने की तारीख से लेकर तो मतदान की प्रक्रिया तक सरपंच व सदस्यों द्वारा किए जानेवाले खर्च का लेखाजोखा संबंधित तहसील कार्यालय को देना अनिवार्य किया गया था। जिला चुनाव अधिकारी ने नियम के अनुसार एक माह के भीतर नवनिर्वाचित सभी सरपंच व सदस्यों को चुनावी खर्च का लेखाजोखा तहसील कार्यालय में जमा करने के निर्देश दिए थे। किंतु अवधि खत्म हुए 20 दिन बीतने पर भी जिले के अधिकांश सरपंच व सदस्यों ने चुनावी खर्च का लेखा जोखा संबंधित तहसील कार्यालय के पास जमा नहीं किया है।
ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए शुरुआती दौर में उम्मीदवारों को ऑनलाईन नामांकन भरने के निर्देश दिए गए थे। किंतु उसके बाद चुनाव आयोग की साइड पर सर्वर डाउन रहने से उम्मीदवारों को ऑफलाइन नामांकन भरने की छूट प्रदान की गई थी। इस बार ग्राम पंचायत में सरपंच के लिए सीधे मतदाताओं से मतदान कराया गया था। इस कारण सरपंच के लिए खर्चे की स्वतंत्र समयसीमा निश्चित की गई थी और सदस्यों के लिए खर्चे की अलग समय सीमा निश्चित की गई थी। नियम के अनुसार 20 दिसंबर को हुए ग्रामपंचायत के चुनाव में निर्वाचित हुए सरपंच व सदस्यों को एक माह के भितर चुनावी खर्च का लेखाजोखा संबंधित तहसील कार्यालय को देना जरुरी किया गया था। यह अवधि खत्म हुए शुक्रवार को 21 दिन का समय बीतने पर भी अधिकांश सरपंच व सदस्यों ने चुनावी खर्च का विवरण संबंधित तहसील कार्यालय को नहीं दिया।
Created On :   11 Feb 2023 6:54 PM IST