महिला ने लगाया था दुष्कर्म का आरोप

nagpur  in the woman had accused of rape
महिला ने लगाया था दुष्कर्म का आरोप
हाई कोर्ट ने पिता, दो पुत्रों को दी अग्रिम जमानत महिला ने लगाया था दुष्कर्म का आरोप

डिजिटल डेस्क, नागपुर। एक 23 वर्षीय विवाहिता ने अपने गांव के ही एक 52 वर्षीय व्यक्ति और उसके 2 युवा बेटों पर लगातार कई महीनों तक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। तीनों आरोपी अग्रिम जमानत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में पहुंचे। सुनवाई के दौरान ही लग गया कि मामला जरा पेचिदा है। हाई कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों को सुना और बाप-बेटों को 25 हजार रुपए के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत दे दी। आरोपियों को सबूतों और गवाहों से कोई छेड़छाड़ नहीं करने और थाने में नियमित हाजिरी लगाने का आदेश दिया, लेकिन पीड़िता पर भी कुछ प्रश्न उपस्थित किए।

रंजिश से जुड़ा है मामला : मामला बुलढाणा जिले के बायगांव खुर्द का है। यहां की निवासी एक 23 वर्षीय विवाहित महिला ने गांव में ही रहने वाले एक परिवार के पिता और दो बेटों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। 6 जनवरी 2013 को देऊलगांव राजा पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा कि शराबी ससुर को बहला-फुसला कर मुख्य आरोपी ने अपने नाम पर सेल डीड बनवा ली। पीड़िता के परिवार ने इसका विरोध किया तो उन्हें धमकाने लगे। रंजिश के चलते एफआईआर कराने के 3 माह पूर्व मुख्य आरोपी ने उसे एकांत में देख कर दुष्कर्म किया। फिर जान से मारने की धमकी देकर बार-बार दुष्कर्म करने लगा। महिला को ग्राम पंचायत चुनाव लड़ना था। इस कारण अपनी प्रतिष्ठा के लिए वह चुप रही, लेकिन चुनाव में हार हुई। इसके बाद 19 दिसंबर 2022 को देर रात महिला और उसकी बहन घर में सो रही थी। तब मुख्य आरोपी के दो बेटे घर पर पहुंचे। महिला को चाकू दिखा कर दोनों भाइयों ने बारी बारी से महिला के साथ दुष्कर्म किया और दोबारा जान से मारने की धमकी दी। इसके करीब 17 दिन बार पीड़िता ने पुलिस में मामला दर्ज कराया।

चुप्पी पर सवाल : आरोपियों ने अपने बचाव में हाई कोर्ट में दलील दी कि उन्होंने फरियादी महिला के ससुर से जमीन खरीदी, जो फरियादी को रास नहीं आया। इसी बात से आक्राेशित होकर महिला ने उन्हें दुष्कर्म के मामले में फंसाने के उद्देश्य से एफआईआर कराई है। हाई कोर्ट ने निरीक्षण दिया कि महिला कोई सामान्य गृहिणी नहीं थी। वह राजनीतिक रूप से सक्रिय महिला थी, जिसे अपने अधिकारों और कानून की मूलभूत समझ थी। वह इतने दिनों तक शांत रहे, यह संभव नहीं है। मामले की हकीकत तो ट्रायल के बाद सामने आएगी, लेकिन अभी आरोपी अग्रिम जमानत के हकदार हैं।
 


 

Created On :   29 March 2023 11:34 AM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story