उम्र 18 से कम तो पब, क्लब हुक्का और बार में नो इंट्री
डिजिटल डेस्क, नागपुर। शहर में नाइट लाइफ के बढ़ते चलन ने युवाओं को जाने-अंजाने में नशे की लत की ओर ढकेल रही है। इसका विरोध होने के साथ ही समर्थन भी हो रहा है। गत 10 दिन में शहर के पब, क्लब, हुक्का, बार में हुई घटनाओं के मद्देनजर कानून व सुव्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने बुधवार को नए दिशा-निर्देश जारी किए। शहर के पब, क्लब, हुक्का व बार में मारपीट, छेड़छाड़ जैसे मामले को देखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। एक ओर जहां अब नाइट लाइफ के अंतर्गत बार, हुक्का, क्लब और पब में 18 साल से कम उम्र को प्रवेश नहीं (नो इंट्री) मिलेगा, वहीं 25 साल से कम उम्र के लिए शराब बंदी रहेगी, इसके साथ ही रात 1.30 बजे तक सब कुछ बंद करने का निर्देश दिया गया है। धारा 144 के तहत क्लब शुरू होेंगे। नियम तोड़ने पर पुलिस धारा 188 आईपीसी के तहत कार्रवाई करेगी। धारा 144 का मतलब पांच से ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने से नहीं है, शांति और व्यवस्था काे प्रभावित करने वाले किसी भी विषय पर पुलिस आयुक्त को धारा 144 का लागू करने का अधिकार है।
सब कुछ होगा बंद
पुलिस आयुक्त ने साफ कह दिया है कि सब कुछ बंद यानी की बंद। अगर इसके बाद किसी भी जगह पर रात 1.30 बले के बाद कोई पार्टी करते मिला या किसी ग्राहक की सेवादारी करते पाए गए तो संबंधितों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। शहर के सभी बार, परमिट रूम रात करीब 1.30 बजे के समय का पालन करेंगे। सभी संगीत कार्यक्रम भी रात 1.30 बजे बंद कर दिए जाएंगे। ‘सिटिंग एरिया’ में डांस पर रोक होगी। उसी तरह अगर गीत व संगीत का प्रस्तुतिकरण हो तो उसकी लिखित सूचना पुलिस को देना अनिवार्य है। विदेशी नृत्य कलाकार हैं तो उसके बारे में 15 दिन पहले सूचना देनी होगी। ग्राहकों बैठने की जगह पर डांस की अनुमति नहीं होगी। आस्थापन में सभी जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाएं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष बैठक व्यवस्था आवश्यक है। यह सभी निर्देश 6 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे। आवश्यकता के अनुसार समय सीमा आगे बढ़ाई जा सकती है। बुधवार को पुलिस आयुक्त के निर्देश पर जारी नियमावली से बार, रेस्टोरेंट व पब चालकों में हड़कंप मच गया है।
ध्वनि प्रदूषण पर ध्यान
सभी क्लब्स संचालकों को ध्वनि से संबंधित दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य रहेगा। दरवाजे के बाहर आवाज न जाने पाए इसके लिए साउंड प्रूफिंग कराना होगा। इसके अलावा क्लब की एंट्री से लेकर बाथरूम तक हर जगह सीसीटीवी होना अनिवार्य है। साथ ही 2 डीवीआर रखने होंगे। बाउंसर्स की नियुक्ति से पहले उनके पिछले 10 वर्ष का रिकॉर्ड जांचा जाएगा। इलेक्ट्रिक सिगरेट पर प्रतिबंध रहेगा।
Created On :   6 April 2023 10:38 AM IST