नागपुर यूनिवर्सिटी : पीएचडी शोधार्थी को दें एक साल का अतिरिक्त समय
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डिजिटल डस्क, नागपुर । बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय को आदेश दिया है कि वे याचिकाकर्ता पीएचडी शोधार्थी को थीसिस जमा करने के लिए एक वर्ष का अतिरिक्त समय दें। याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त कर्नल रामदास बुचे हैं। वर्ष 2014 में उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए आवेदन किया था। नागपुर विवि ने करीब 15 महीने इंतजार करवाने के बाद आरआरसी की बैठक आयोजित की, जिसमें याचिकाकर्ता को पीएचडी का शोधकार्य शुरू करने की अनुमति मिली। शोधकार्य चल ही रहा था कि 30 अप्रैल 2017 को याचिकाकर्ता एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके सिर पर गहरी चोटें आईं, जिसके कारण उन्हें कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। 28 फरवरी 2019 तक उनका थीसिस लगभग तैयार हो चुका था, लेकिन विवि द्वारा दी गई 5 साल की अवधि समाप्त हो रही थी। लिहाजा उन्होंने विवि में आवेदन करके थीसिस जमा करने के लिए 2 वर्ष का समय बढ़ाने की प्रार्थना की। नागपुर विवि ने उनकी इस विनती को खारिज करके अतिरिक्त समय देने से इनकार कर दिया। ऐसे में याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट की शरण ली। मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। याचिकाकर्ता की ओर से एड.आनंद परचुरे ने पक्ष रखा।
Created On :   10 Feb 2023 4:55 AM GMT