अब 36 दिनों में मिल सकेगा विवाह प्रमाण पत्र
डिजिटल डेस्क, मुंबई । प्रदेश सरकार ने विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र को महाराष्ट्र लोकसेवा का अधिकार अधिनियम-2015 के तहत अधिसूचित कर दिया है। इससे नागरिकों को विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र 36 दिनों में मिल सकेगा। राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने इस बारे में अधिसूचना जारी कि है। इसके अनुसार महाराष्ट्र लोकसेवा का अधिकार अधिनियम के तहत विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने की सेवा को अधिसूचित किया गया है।
आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने पर आवेदनकर्ताओं को 36 कामकाजी दिन के भीतर विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र मिल सकेगा। विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए महाराष्ट्र विवाह मंडल और विवाह पंजीयन अधिनियम-1988 के नियमों के अनुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए पदनिर्देशित अधिकारी तय किए गए हैं।
ग्राम पंचायत क्षेत्र में ग्रामसेवक, महानगर पालिका क्षेत्र में प्रभाग चिकित्सा अधिकारी, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्र में मुख्याधिकारी, ग्रामीण अस्पताल व उपजिला अस्पताल क्षेत्र में चिकित्सा अधीक्षक स्तर के अधिकारी को विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र देने का अधिकार होगा। आवेदनकर्ता को निर्धारित समय में विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र नहीं मिलने पर अपील का अधिकार होगा। आवेदनकर्ता पुणे स्थित विवाह मंडल व विवाह पंजीयन निबंधक तथा स्वास्थ्य सेवा निदेशक के पास प्रथम अपील कर सकेंगे। दूसरी अपील स्वास्थ्य सेवा आयुक्त तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के निदेशक के पास की जा सकेगी। इससे पहले पूर्व की भाजपा सरकार ने महाराष्ट्र लोकसेवा का अधिकार अधिनियम बनाया था। जिसके तहत राज्य के 38 विभागों की 387 सेवाएं एक निश्चित समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराई जाती हैं।
Created On :   15 April 2023 6:30 PM IST