अब दुकानदारों को मिलेगा 10 हजार रु. कर्ज
डिजिटल डेस्क, नागपुर। केंद्र सरकार ने फुटपाथ दुकानदारों के लिए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि अंतर्गत 10 हजार रुपए कर्ज देने की योजना बनाई है। मनपा के माध्यम से इस योजना पर अमल किया जाएगा। फुटपाथ दुकानदारों को इस योजना का लाभ दिलाने मनपा के सभी जोन कार्यालयों में विशेष सहायता कक्ष खोले गए हैं। लॉकडाउन में अनेक फुटपाथ दुकानदारों का व्यवसाय डूब गया है। उन्हें पुन: अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए यह याेजना शुरू की गई है। 24 मार्च 2020 तथा इससे पूर्व शहर में फुटपाथ पर व्यवसाय करने वाले सभी को यह योजना लागू रहेगी। फुटपाथ दुकानदारों का वर्ग में वर्गीकरण किया गया है।
ऐसे किया वर्गीकरण
अ-वर्ग : जिन्हें महानगरपालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत ने फुटपाथ दुकानदार का प्रमाणपत्र या पहचान पत्र दिया गया है।
ब-वर्ग : महानगरपालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत क्षेत्र में सर्वेक्षण में पंजीकृत किए गए, लेकिन प्रमाणपत्र या पहचानपत्र नहीं दिया।
क-वर्ग : नागरी स्वराज संस्थानों ने सर्वेक्षण में घटा दिया या सर्वेक्षण होने के बाद व्यवसाय शुरू किया। उन्हें संबंधित संस्थाओं ने सिफारिश पत्र दिया है।
ड-वर्ग : शहर के अासपास विकास, पेरी-फेरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में व्यवसाय करने वाले नागरी संस्था द्वारा सिफारिश किए गए फुटपाथ दुकानदार।
एक वर्ष में लौटाना होगा कर्ज
फुटपाथ दुकानदारों को एक वर्ष में रकम लौटाने की शर्त पर कर्ज दिया जाएगा। हर महीने किस्तों में कर्ज लौटाने की सुविधा होगी। कोई भी संपत्ति बगैर गिरवी रखे कर्ज दिया जाएगा। निर्धारित समय में कर्ज लौटाने वाले भविष्य में कर्ज के लिए पात्र रहेंगे। प्रचलित ब्याज दर तथा रिजर्व बैंक के मार्गदर्शक सूचनाओं के अनुसार निर्धारित समय में कर्ज का भुगतान करने पर 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान के लिए पात्र रहेंगे। ब्याज अनुदान की रकम कर्जदार के बैंक खाते में तीन महीने में जमा होगी। डिजिटल व्यवहार करने वालों को कैश बैक की सुविधा बचत खाते में उपलब्ध कराई जाएगी। प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि योजना का लाभ उठाने के लिए www.pmsvanidhi.mohua.gov.in वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
Created On :   8 Aug 2020 11:59 AM GMT