मनपा क्षेत्र की विधवाओं को अब मिलेगी आर्थिक सहायता

Now the widows of municipal area will get financial assistance
मनपा क्षेत्र की विधवाओं को अब मिलेगी आर्थिक सहायता
योजना मनपा क्षेत्र की विधवाओं को अब मिलेगी आर्थिक सहायता

डिजिटल डेस्क, अमरावती।  अमरावती मनपा अंतर्गत शहर के नागरिकों के लिए मूलभूत सुविधाओं के साथ विविध सामाजिक योजनाएं भी चलाई जाती हंै। इसी के एक भाग के रूप में शहर की विधवा महिलाओं को लाभ मिले इस सामाजिक संकल्पना से अमरावती मनपा क्षेत्र की 18 से 55 वर्ष की आयु की विधवा महिलाओं को आधार के रूप में एक बार ही 10 हजार रुपए आर्थिक अनुदान देने बाबत योजना को मनपा आयुक्त डॉ. प्रवीण आष्टीकर ने मंजूरी दी है।  यह योजना अमरावती मनपा क्षेत्र की विधवा महिलाआंे के लिए है। इस योजना की शर्त यानी आवेदक महिला अमरावती शहर की रहनेवाली होनेवाली चाहिए। संबंधित महिला द्वारा आवेदन समयावधि में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। पति की मृत्यु का सबूत, आवेदनकर्ता की आयु 18 से 55 वर्ष और जिन महिलाओं की 55 वर्ष से अधिक आयु होगी, लेकिन उनके सबसे छोटे बेटे की आयु 20 साल से कम होगी ऐसी महिलाएं भी इस योजना के लिए पात्र रहेंगी। आर्थिक रूप से कमजोर रही महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। 

ऐसी महिलाओं के बैंक खाते रहना अनिवार्य है। विधवा (एकल) महिलाओें को उनके बेटे और परिवार का पालन-पोषण करने के लिए सहायताओं और सामाजिक सुरक्षा निर्माण हो तथा वह अपने पैरों पर खड़े रहने घरेलू उद्योग कर सके इस मकसद से यह योजना तैयार की गई है। अमरावती मनपा द्वारा 10 हजार रुपए अनुदान का लाभ 400 महिलाओं को देने का नियोजन है।  योजनाओं का लाभ मिलने के लिए अावश्यक कागजपत्र सहित आवेदन मनपा के महिला व बालविकास विभाग में करने कहा गया है। मजबूर व पात्र लाभार्थियों के खाते में इस योजना का अनुदान सीधे जमा होगा। जल्द ही इस पर अमल शुरू कर मजबूर महिलाओं को इस योजना का लाभ देने का नियोजन मनपा आयुक्त डॉ. प्रवीण आष्टीकर ने किया है। विशेष यानी काेरोना के कारण हुई विधवा महिलाओं को इससे काफी आधार मिलेगा।  
 

Created On :   1 July 2022 3:32 PM IST

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