अदालत का समय खराब करने वाले याचिकाकर्ताओं पर एक-एक लाख जुर्माना

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने अदालत का समय नष्ट करने के लिए तीन याचिकाकर्ताओं (प्रत्येक पर एक-एक लाख रुपए) पर कुल तीन लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता के वकील को याचिका में संशोधन करना था तो वे याचिका की सुनवाई की शुरुआत में इसकी अनुमति ले सकते थे लेकिन करीब एक घंटे की सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता के वकील ने याचिका में संशोधन की अनुमति मांगी है। इस दौरान अदालत का काफी बहुमूल्य समय नष्ट हुआ है। इससे उन पक्षकारों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा है जो कोर्ट में अपने मामले की सुनवाई के लिए आने की प्रतिक्षा कर रहे थे।
न्यायमूर्ति गौतम पटेल व न्यायमूर्ति नीला गोखले की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को जुर्माने की रकम को कैंसर से जूझ रहे बच्चों व उनके परिवार की मदद करनेवाले सेंट जूडे चाइल केयर सेंटर में जमा करने को कहा है। खंडपीठ ने यह जुर्माना याचिकाकर्ताहोटल बलवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी,इसके मालिक अली मोहम्मद बलवा व सलीम बलवा पर लगाया है। याचिका में मुख्य रुप से प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) की ओर से याचिकाकर्ता की कंपनी के परिसर की तलाशी को लेकर जारी आदेश को चुनौती दी गई है। याचिका पर जब सुनवाई की शुरुआत हुई तो खंडपीठ ने पूछा कि क्या याचिकाकर्ता अपनी याचिका में संशोधन करना चाहते हैं, लेकिन याचिकाकर्ता ने कहा नहीं और सुनवाई की शुरुआत की गई। जब याचिकाकर्ता के वकील ने महसूस किया कि उन्हें फिलहाल राहत नहीं मिलेगी तो उन्होंने खंडपीठ से याचिका में संशोधन करने की मांग की। इससे नाराज खंडपीठ ने तीनों याचिकाकर्ताओं पर कुल तीन लाख रुपए का जुर्माना लगाया।
Created On :   7 Feb 2023 7:56 PM IST