उद्धव गुट के नेताओं की सुरक्षा हटाने के खिलाफ याचिका दायर

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 शिवसेना (उद्धव ठाकरे) सांसद विचारे पहुंचे उच्च न्यायालय   उद्धव गुट के नेताओं की सुरक्षा हटाने के खिलाफ याचिका दायर

डिजिटल डेस्क, मुंबई। शिवसेना (उद्धव बालसाहब ठाकरे) गुट के सांसद व नेताओं की सुरक्षा हटाए जाने एंव निर्भया दस्ते के वाहनों के दुरुपयोग का मामला बांबे हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस संबंध में शिवसेना सांसद राजन विचारे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की हैं। याचिका में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस,मुंबई पुलिस आयुक्त व राज्य सरकार को प्रतिवादी बनाया गया है।  अधिवक्ता नीतिन सातपुते के माध्यम से दायर की गई याचिका में दावा किया गया है कि मनमाने तरीके से याचिकाकर्ता (विचारे) की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मियों की संख्या में कटौती की गई है।

याचिका में कहा गया है वर्तमान राजनीतिक परिवेश के मद्देनजर ठाणे से निर्वाचित सांसद याचिकाककर्ता की सुरक्षा में कमी नहीं की जानी चाहिए थी। राज्य सरकार ने बिना किसी वैध आधार के याचिकाककर्ता की सुरक्षा में कटौती की है। राज्य सरकार ने गलद इरादे के तहत याचिकाकर्ता की सुरक्षा घटाई है। जिससे याचिकाकर्ता व उसके परिवार की सुरक्षा पर संकट खड़ा हो गया है। याचिकाकर्ता का एक लंबा राजनीतिक सफर रहा है। ऐसे में मनमाने तरीके से उनकी सुरक्षा में कटौती करना पूरी तरह से अनुचित है। इसलिए न्यायहित में राज्य सरकार को याचिकाकर्ता की सुरक्षा को पहले की तरह बहाल करने का निर्देश दिया जाए। 

याचिका में कहा गया है कि ठाकरे गुट के जोसांसद व विधायक शिंदे गुट की शिवसेना (बालासाहबांची शिवसेना) में शामिल नहीं हुए है। उनको लगातार अलग-अलग तरीकों से मुश्किल में डालने की कोशिश हो रही है। याचिका में निर्भया पथक में लगाए गए वाहनों के दुरुपयोग के मुद्दे को भी उठाया गया है। याचिका में कहा गया है कि ये वाहन शिंदे गुट में शामिल नेताओं की सुरक्षा में लगाए गए हैं। इसलिए राज्य सरकार को निर्भया पथक के लिए आवंटित वाहनों को संबंधित पुलिस स्टेशनों की सेवा में भेजने का निर्देश दिया जाए। याचिका में कहा गया है कि सभी सांसदों को समान सुरक्षा देने का निर्देश दिया जाए। हाईकोर्ट में आगामी 9 जनवरी 2023 को इस याचिका पर सुनवाई हो सकती है।  

 


 

Created On :   2 Jan 2023 7:18 PM IST

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