भू-खंड प्रकरण : एक साथ चलेंगी दोनों सजा, हाई कोर्ट का आदेश

डिजिटल डेस्क, नागपुर। भू-खंड बिक्री का एग्रीमेंट करके सेल डीड नहीं कराने वाले साईकृपा एसोसिएट एंड डेवलपर संचालक धर्मेंद्र रेड्डी की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने फैसला दिया है। याचिकाकर्ता की सजा को हाई कोर्ट ने कायम रखा, लेकिन दो अलग-अलग मामलों में सजा एक साथ चलने का आदेश जारी किया। वहीं जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में दोनों सजाएं एक के बाद एक चलाने का आदेश दिया है।
यह है मामला
दरअसल, याचिकाकर्ता ने कुछ समय पूर्व कई ग्राहकों से भू-खंड बेचने का करार किया, लेकिन उनसे रकम लेने के बावजूद कभी सेल डीड नहीं कराई। ऐसे में राजेशबाई यादव और उषा यादव नामक दो खरीददारों ने जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग की शरण ली, लेकिन याचिकाकर्ता ने जिला आयोग के आदेश का अमल नहीं किया। ऐसे में जिला आयोग ने दोनों मामलों में याचिकाकर्ता को दोषी करार देकर 1 वर्ष की जेल और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। याचिकाकर्ता ने इस आदेश के खिलाफ राज्य आयोग की शरण ली, लेकिन राज्य आयोग से भी अपील खारिज हो गई। 4 फरवरी 2022 को याचिकाकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट की शरण ली। मामले में सभी पक्षों को सुनकर हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है।
Created On :   23 March 2023 11:23 AM IST












