दुष्कर्मी पिता को 20 साल जेल की सजा सुनाई

Rapist father sentenced to 20 years in prison
दुष्कर्मी पिता को 20 साल जेल की सजा सुनाई
नागपुर दुष्कर्मी पिता को 20 साल जेल की सजा सुनाई

डिजिटल डेस्क, नागपुर। नागपुर की विशेष पॉक्सो अदालत ने सोमवार को अपनी ही 5 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को 20 वर्ष की जेल और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। उमरेड निवासी इस व्यक्ति को भादवि 376-एबी के तहत अदालत ने दोषी करार दिया है। आरोपी की पत्नी की शिकायत पर उमरेड पुलिस ने 5 मई 2021 को यह मामला दर्ज कराया था।

शराब की लत थी : पुलिस में दर्ज मामले के अनुसार, इस दंपति को एक 9 वर्षीय बेटा और 5 वर्षीय बेटी है। पति मजदूरी करता था और उसको शराब की लत थी। वह आए दिन पत्नी से झगड़ा करता, उसे पीटता था। 3 मई को सास-ससुर किसी विवाह समारोह में गए थे। घर पर पति-पत्नी और दोनों बच्चे अकेले थे। पति ने खूब शराब पी रखी थी। शराब के नशे में हर दिन की तरह उसने पत्नी से विवाद किया और उसे पीटा। इस कारण पत्नी बच्चों को लेकर पड़ोस में रहने वाली अपने सहेली के घर चली गई। आधी रात के करीब पति का पारा और गर्म हुआ। वह गालियां देते हुए पड़ोसी के घर गया और पत्नी को बच्चों के साथ घर लौटने को कहा। पत्नी नहीं मानी तो बेटी को जबरन अपने साथ ले गया। अगली सुबह मां अपनी बेटी से मिली तो वह काफी तकलीफ में नजर आई। पूछताछ करने पर बेटी ने सारी बात मां को बताई। पति से इस बारे में पूछा, तो उसने -"मेरा जो कर सकती हो कर लो..' यह जवाब दिया। इसके बाद पत्नी ने सीधे उमरेड पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में आगे जब सुनवाई चली, तो मामले की मुख्य गवाह और फरियादी मां ही अपने बयान से पलट गई, लेकिन पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई और यही पिता को सजा दिलाने में अहम सबूत साबित हुआ। मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने यह निर्णय दिया। मामले में सरकार की ओर से सरकारी वकील आसावरी पलसोदकर ने पक्ष रखा।
 

Created On :   28 March 2023 10:26 AM IST

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