मारपीट करने वाले आरोपी को ०१ वर्ष का सश्रम कारावास 

Rigorous imprisonment of 01 year to the accused of assault
मारपीट करने वाले आरोपी को ०१ वर्ष का सश्रम कारावास 
पन्ना मारपीट करने वाले आरोपी को ०१ वर्ष का सश्रम कारावास 

डिजिटल डेस्क,पन्ना। मारपीट की घटना के मामलें में दोषी पाए गए आरोपी को अनंतराम पटेल को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय पवई में दोषी पाए जाने पर आईपीसी की धारा ३२५ के आरोप में ०१ वर्ष का सश्रम कारावास तथा २००० रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने का आदेश पारित किया है। अभियोजन घटना अनुसार दिनांक २४ जून २०१७ को फरियादी प्रमोद अहिरवार पंचायत में शासकीय कार्य से ग्राम सिंगवारा गया था जब वह बस्ती से निकल रहा था तभी आरोपी अनंतराम पटेल जो कि ग्राम पंचायत के सरपंच का पुत्र था द्वारा अभ्रदता करते हुए बांए पैर में लाठी मारी फरियादी किसी तरह जान बचाकर वहां से निकल आया तथा घटना के संबंध मोहन्द्रा चौकी में रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस द्वारा मामलें पर आईपीसी की धारा ३२३,२९४,५०६ तथा एससीएसटी एक्ट की धाराओंं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। आहत की एक्सरे रिपोर्ट में उसकी अस्थि भंग होना पाए जाने पर आईपीसी की धारा ३२५ का इजाफा किया गया। विवेचना पूरी करते हुए पुलिस ने न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय में की गई। न्यायालय द्वारा प्रकरण की सुनवाई पूरी कर अभियुक्त को प्रकरण में दोषी पाए जाने पर सजा सुनाई गई। 

Created On :   23 Feb 2023 2:16 PM IST

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